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Reading: ‘आपने बदतमीजी की भाषा लिखी है’: सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, जाति जनगणना रोकने वाली PIL खारिज
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‘आपने बदतमीजी की भाषा लिखी है’: सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, जाति जनगणना रोकने वाली PIL खारिज

Namam Sharma
Last updated: 2026/06/26 at 12:44 अपराह्न
Namam Sharma - Senior Editor – Newsjagran
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6 Min Read
supreme-court-pil-rejected-caste-census-2027-cji-surya-kant-remarks-news
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सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सुनवाई में उस जनहित याचिका (PIL) को पूरी तरह खारिज कर दिया है, जिसमें आगामी जाति आधारित जनगणना को रोकने और एकल संतान वाले परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की नीति लागू करने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने न केवल याचिका के कानूनी आधार को कमजोर बताया, बल्कि उसमें इस्तेमाल की गई भाषा पर भी कड़ी आपत्ति जताई।

Contents
याचिका में क्या मांग की गई थी?सुप्रीम कोर्ट की बेंच और सुनवाई‘बदतमीजी की भाषा’ पर सख्त टिप्पणीअदालत का रुख क्यों सख्त रहा?जाति जनगणना का संदर्भ और महत्वपहले भी खारिज हो चुकी हैं ऐसी याचिकाएंसरकार के लिए क्या मतलब है यह फैसला?निष्कर्ष

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब देश में 2027 की प्रस्तावित जनगणना को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा तेज है। अदालत का यह निर्णय सरकार के लिए एक तरह से राहत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे जनगणना प्रक्रिया पर कानूनी बाधाएं और कम हो गई हैं।


याचिका में क्या मांग की गई थी?

इस जनहित याचिका में दो मुख्य मांगें शामिल थीं। पहली, आगामी जाति आधारित जनगणना को रोकने का निर्देश केंद्र सरकार को दिया जाए। दूसरी, एक ऐसी नीति बनाई जाए जिसमें केवल एक संतान वाले परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाए।

याचिकाकर्ता का तर्क था कि जाति आधारित जनगणना सामाजिक असंतुलन को बढ़ा सकती है और इसके बजाय सरकार को जनसंख्या नियंत्रण और सामाजिक नीति सुधार पर ध्यान देना चाहिए।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को कानूनी रूप से पर्याप्त आधारहीन मानते हुए याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।


सुप्रीम कोर्ट की बेंच और सुनवाई

यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश Surya Kant की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने आया। उनके साथ जस्टिस जोयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम. पांचोली भी शामिल थे।

सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिका की भाषा और प्रस्तुति पर गंभीर आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा कि याचिका का मसौदा न केवल कमजोर है, बल्कि उसमें प्रयुक्त शब्दावली भी अनुचित और असंयमित है।


‘बदतमीजी की भाषा’ पर सख्त टिप्पणी

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश Surya Kant ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई।

उन्होंने कहा कि याचिका में इस्तेमाल की गई भाषा अदालत की मर्यादा के अनुरूप नहीं है और यह कानूनी दस्तावेजों के मानकों का उल्लंघन करती है।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सीधे सवाल किया कि उन्होंने ऐसी भाषा कहां से ली और किसने इस याचिका का मसौदा तैयार किया। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या याचिकाकर्ता ने स्वयं दस्तावेज तैयार किया है या किसी और से लिखवाया है।


अदालत का रुख क्यों सख्त रहा?

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जनहित याचिका (PIL) एक गंभीर संवैधानिक साधन है, जिसका उपयोग जिम्मेदारी और कानूनी मर्यादा के साथ किया जाना चाहिए।

अदालत के अनुसार, यदि याचिकाओं में अनुचित भाषा या भावनात्मक अतिशयोक्ति का उपयोग किया जाता है, तो यह न्यायिक प्रक्रिया की गंभीरता को प्रभावित करता है।

इस कारण से कोर्ट ने न केवल याचिका को खारिज किया, बल्कि याचिकाकर्ता को भविष्य में भाषा और प्रस्तुति को लेकर सावधानी बरतने की सलाह भी दी।


जाति जनगणना का संदर्भ और महत्व

भारत में प्रस्तावित 2027 की जनगणना को एक ऐतिहासिक प्रशासनिक प्रक्रिया माना जा रहा है। यह 1931 के बाद पहली बार होगा जब देश में व्यापक स्तर पर जाति आधारित आंकड़े एकत्र किए जाएंगे।

इस जनगणना को देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना भी कहा जा रहा है, जिसमें तकनीक का व्यापक उपयोग किया जाएगा।

सरकार का कहना है कि इससे सामाजिक-आर्थिक नीतियों को अधिक प्रभावी और लक्षित बनाया जा सकेगा।


पहले भी खारिज हो चुकी हैं ऐसी याचिकाएं

यह पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय से जुड़ी याचिकाओं को खारिज किया हो। इससे पहले भी अदालत ने जाति जनगणना से संबंधित कई PIL पर विचार करने से इनकार किया था।

अदालत का रुख लगातार यह रहा है कि जनगणना जैसे प्रशासनिक मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप सीमित होना चाहिए, जब तक कि स्पष्ट संवैधानिक उल्लंघन न हो।


सरकार के लिए क्या मतलब है यह फैसला?

इस फैसले के बाद केंद्र सरकार की प्रस्तावित जनगणना प्रक्रिया पर कोई तत्काल कानूनी रोक नहीं बची है। इसका मतलब है कि सरकार अपनी योजना के अनुसार जाति आधारित आंकड़े जुटाने की दिशा में आगे बढ़ सकती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय नीति निर्माण के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सरकार को सामाजिक डेटा एकत्र करने में कम कानूनी बाधाएं मिलेंगी।


निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय दो महत्वपूर्ण संदेश देता है। पहला, जनहित याचिकाओं में गंभीरता और मर्यादा आवश्यक है। दूसरा, प्रशासनिक और नीतिगत मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप सीमित दायरे में ही होना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश Surya Kant की अध्यक्षता वाली बेंच की सख्त टिप्पणी ने यह स्पष्ट कर दिया कि अदालतें केवल कानूनी आधार पर ही मामलों पर विचार करती हैं, भावनात्मक या असंयमित प्रस्तुतियों पर नहीं।

यह मामला आने वाले समय में जनहित याचिकाओं की गुणवत्ता और तैयारी को लेकर एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है।

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TAGGED: 2027 census, caste census India, CJI Surya Kant, Indian Judiciary, legal news India, PIL rejected, public interest litigation, supreme court, Supreme Court verdict
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By Namam Sharma Senior Editor – Newsjagran
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नमम शर्मा, Newsjagran के सीनियर एडिटर हैं। बिज़नेस न्यूज़, कमोडिटी बाज़ार, सोना-चांदी भाव, पेट्रोल-डीजल रेट और फाइनेंस में 9 साल का अनुभव। हिंदी डिजिटल पत्रकारिता के जानकार।
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