नई दिल्ली: अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है, तो अब देर करने की बजाय जल्द कार्रवाई करना बेहतर होगा। इनकम टैक्स विभाग इन दिनों देशभर के टैक्सपेयर्स के मोबाइल पर एक रिमाइंडर मैसेज भेज रहा है, जिसमें कहा जा रहा है—“File Early, Stay Relaxed!” यानी समय रहते आईटीआर भरें और आखिरी समय की भागदौड़ से बचें।
यह मैसेज किसी तरह का नोटिस या चेतावनी नहीं है, बल्कि टैक्सपेयर्स को समय से पहले रिटर्न दाखिल करने के लिए जागरूक करने की पहल है। विभाग चाहता है कि लोग अंतिम तारीख का इंतजार न करें, ताकि पोर्टल पर अनावश्यक दबाव न बढ़े और रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया आसान बनी रहे।
31 जुलाई 2026 है ITR फाइल करने की आखिरी तारीख
ऐसे वेतनभोगी (Salaried) और सामान्य करदाता, जिनके खातों का ऑडिट आवश्यक नहीं है, उनके लिए असेसमेंट ईयर 2026-27 (वित्त वर्ष 2025-26) का आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।
अगर आपने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो अंतिम दिनों का इंतजार करने के बजाय जल्द फाइल करना अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक रहेगा।
टैक्सपेयर्स को क्या मैसेज भेज रहा है विभाग?
कई लोगों के मोबाइल पर इनकम टैक्स विभाग की ओर से यह मैसेज भेजा जा रहा है—
“Dear XXXXXXX, File Early, Stay Relaxed! Your ITR for AY 2026-27 awaits at the e-Filing portal. Due date 31st July 2026. Ignore if filed. – ITDept.”
इसका हिंदी अर्थ है—
“प्रिय करदाता, जल्दी आईटीआर दाखिल करें और तनावमुक्त रहें। असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए आपका रिटर्न ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है। अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। यदि आपने पहले ही रिटर्न दाखिल कर दिया है, तो इस संदेश को अनदेखा करें।”
स्पष्ट है कि यह केवल एक रिमाइंडर है। जिन्होंने पहले ही आईटीआर दाखिल कर दिया है, उन्हें किसी अतिरिक्त कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।
आखिर विभाग क्यों भेज रहा है यह रिमाइंडर?
हर साल बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स आखिरी कुछ दिनों में ही आईटीआर दाखिल करते हैं। इससे ई-फाइलिंग पोर्टल पर अचानक भारी ट्रैफिक बढ़ जाता है। परिणामस्वरूप वेबसाइट धीमी पड़ सकती है, तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं और जल्दबाजी में गलतियां होने का जोखिम भी बढ़ जाता है।
इसी वजह से आयकर विभाग समय रहते लोगों को रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रेरित कर रहा है, ताकि फाइलिंग प्रक्रिया सुचारु रूप से चलती रहे और सभी करदाता बिना तनाव के अपना आईटीआर जमा कर सकें।
जल्दी ITR फाइल करने के बड़े फायदे
समय से पहले आईटीआर दाखिल करने के कई फायदे हैं—
- सैलरी, TDS, बैंक ब्याज और अन्य आय का सही मिलान करने का पर्याप्त समय मिलता है।
- अगर किसी दस्तावेज या आय की जानकारी में गलती हो तो उसे समय रहते सुधारा जा सकता है।
- रिटर्न जल्दी वेरिफाई होने पर टैक्स रिफंड मिलने की संभावना भी जल्दी बढ़ जाती है।
- अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों और पोर्टल पर अधिक लोड की परेशानी से बचा जा सकता है।
- जरूरी दस्तावेज जुटाने और पूरी प्रक्रिया आराम से पूरी करने का समय मिलता है।
1.7 करोड़ से ज्यादा ITR हो चुके दाखिल
आयकर विभाग के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अब तक 1.7 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर चुके हैं। विभाग ने बताया कि केवल शुक्रवार को ही 10 लाख से ज्यादा आईटीआर फाइल किए गए, जो तेज गति से बढ़ती फाइलिंग का संकेत है।
क्या करें टैक्सपेयर्स?
यदि आपने अभी तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है, तो अपने Form 16, AIS, TIS, Form 26AS, बैंक ब्याज, TDS और अन्य आय से जुड़े दस्तावेज की जांच करें और समय रहते रिटर्न दाखिल कर दें। इससे आप आखिरी समय की परेशानी से बचेंगे और यदि रिफंड बनता है तो उसके जल्द मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी।


