अगर आप मोहनाली (Punjab) में संपत्ति (property) के मालिक हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है! मोहनाली Municipal Corporation ने बताया है कि संपत्ति कर (Property Tax) का भुगतान 31 मार्च 2026 तक कर देना चाहिए—नहीं तो ज़्यादा पेनल्टी और ब्याज देना पड़ सकता है।
📅 कब तक देना है टैक्स?
Municipal Corporation ने 31 मार्च 2026 को इस वित्तीय वर्ष 2025–26 का अंतिम दिन बताया है, जिस दिन तक आप बिना बढ़ी पेनल्टी के अपना property tax जमा कर सकते हैं।
💸 पेनल्टी और ब्याज का भयावह असर
अगर आप 31 मार्च के बाद टैक्स भरते हैं, तो आपको भारी अतिरिक्त राशि देनी पड़ सकती है:
- 20% अतिरिक्त पेनल्टी लग सकती है
- इसके अलावा 18% वार्षिक ब्याज भी शामिल होगा
यह कहा गया है कि 31 मार्च के बाद जमा किए गए टैक्स पर यह दोनों शुल्क लागू होंगे, जिससे आपकी कुल देयता काफी बढ़ सकती है।
🏙️ कैसे जमा किया जाए टैक्स?
Municipal Corporation ने सुविधा के लिए घोषणा की है कि 31 मार्च को भी टैक्स शाखा सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेगी, ताकि लोग आख़िरी दिन भी टैक्स जमा कर सकें।
यदि आप अभी तक अपने Property ID नहीं बनवा पाए हैं, तो संबंधित दस्तावेज़ों के साथ MC की Property Tax शाखा में तुरंत ID बनवाना चाहिए, ताकि आपको टैक्स जमा करने में दिक्कत न आए।
🛣️ यह टैक्स क्यों ज़रूरी है?
मोहनाली MC के Joint Commissioner Jasjit Singh ने बताया कि property tax शहर के विकास के लिए एक प्रमुख स्रोत है। इस कर से:
- सड़क विकास और रख-रखाव
- स्ट्रीट लाइट्स का रखरखाव
- पार्कों की सफ़ाई
- स्वच्छता सेवाएं
जैसी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।
📌 ध्यान रहे
✴️ 31 मार्च के बाद टैक्स भरने पर 20% पेनल्टी + 18% ब्याज लगता है।
✴️ Property ID बनवाना अभी भी बाकी है तो तुरंत कराएँ।
✴️ टैक्स जमा कराना न केवल आपका कर्तव्य है, बल्कि शहर की सुविधाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है।
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Author: Namam Sharma
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Namam Sharma NewsJagran में बिज़नेस और फाइनेंस खबरों को कवर करते हैं।
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