FSSAI Action on Ghee Companies: खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और घी में मिलावट की आशंका के मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। नई दिल्ली की Marche Retail Pvt Ltd का फूड लाइसेंस 30 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं, दमन की SDP Industries Pvt Ltd को अपने सभी घी उत्पादों की बिक्री तत्काल रोकने का आदेश दिया गया है।
FSSAI के मुताबिक दोनों मामलों में जांच के दौरान गंभीर कमियां सामने आईं। एक मामले में कंपनी के संचालन, साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा प्रक्रियाओं में खामियां मिलीं, जबकि दूसरे मामले में घी के नमूनों की लैब जांच में ऐसे संकेत मिले, जो बाहरी फैट या वनस्पति की मिलावट की ओर इशारा करते हैं।
Marche Retail का लाइसेंस 30 दिन के लिए सस्पेंड
नई दिल्ली स्थित Marche Retail Pvt Ltd के परिसर में निरीक्षण के दौरान FSSAI अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कई गंभीर कमियां मिलीं। इनमें डिजाइन और ऑपरेशनल कंट्रोल, साफ-सफाई, कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता, फूड हैंडलर्स की ट्रेनिंग और जरूरी रिकॉर्ड का रखरखाव शामिल है।
इन कमियों को गंभीरता से लेते हुए नियामक ने कंपनी का फूड लाइसेंस 30 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है। इस अवधि में कंपनी को अपने खाद्य कारोबार से जुड़ी गतिविधियां रोकने और निरीक्षण में सामने आई कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस कार्रवाई का मकसद खाद्य कारोबार में जरूरी स्वच्छता और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना है, ताकि उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाले खाद्य उत्पाद सुरक्षित रहें।
SDP Industries के सभी घी की बिक्री पर रोक
दूसरी बड़ी कार्रवाई दमन स्थित SDP Industries Pvt Ltd के खिलाफ हुई है। FSSAI ने कंपनी के घी उत्पादों में मिलावट की आशंका को देखते हुए प्रतिबंध आदेश जारी किया है।
जांच के दौरान कंपनी के Shraddha, Shree Saras और Gokul ब्रांड से जुड़े कई घी उत्पादों के नमूनों की जांच की गई। लैब रिपोर्ट में घी के नमूनों में A-sitosterol पाया गया। इसके अलावा नमूनों में फैटी एसिड की संरचना भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं मिली।
FSSAI के अनुसार, इस तरह के परिणाम घी में वनस्पति या किसी अन्य बाहरी फैट की मिलावट की संभावना का संकेत दे सकते हैं।
इसी आधार पर SDP Industries को अपने अधिकृत परिसर से निर्मित, स्टोर किए गए या बिक्री के लिए रखे गए सभी घी उत्पादों की बिक्री तुरंत रोकने का आदेश दिया गया है।
घी की शुद्धता पर क्यों उठे सवाल?
घी एक डेयरी फैट उत्पाद है और इसके लिए निर्धारित खाद्य मानकों का पालन करना जरूरी है। जांच में जब घी की संरचना तय मानकों से अलग पाई जाती है, तो नियामक मिलावट की आशंका की जांच करता है।
SDP Industries के मामले में A-sitosterol की मौजूदगी और फैटी एसिड प्रोफाइल में अंतर ने खाद्य सुरक्षा नियामक की चिंता बढ़ाई। हालांकि, किसी उत्पाद के संबंध में अंतिम निष्कर्ष संबंधित नियामक प्रक्रिया और जांच के आधार पर ही निकाला जाता है।
उपभोक्ताओं के लिए यह कार्रवाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि खाद्य नियामक बाजार में बिकने वाले उत्पादों की गुणवत्ता की जांच कर रहा है और मानकों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई की जा सकती है।
कई बड़ी कंपनियों को भी FSSAI के नोटिस
FSSAI की कार्रवाई सिर्फ इन दो कंपनियों तक सीमित नहीं है। नियामक ने हाल के महीनों में 150 से ज्यादा नोटिस जारी किए हैं। इनमें Nestle India, PepsiCo, Coca-Cola India, Abbott India, Red Bull India, Danone India, Mondelez India और Ferrero India जैसे बड़े नाम शामिल हैं।
इनमें से कई मामलों में नोटिस भ्रामक विज्ञापनों, गलत दावों और लेबलिंग नियमों के उल्लंघन से संबंधित बताए गए हैं।
इससे साफ है कि FSSAI खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता के साथ-साथ कंपनियों के विज्ञापन और पैकेजिंग पर किए जाने वाले दावों की भी निगरानी कर रहा है।
Amazon और Flipkart भी FSSAI की कार्रवाई के दायरे में
FSSAI के अनुसार, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon और Flipkart को भी कुल 12 नोटिस जारी किए गए हैं। Amazon के एक वेयरहाउस का लाइसेंस रद्द किए जाने की जानकारी भी नियामक ने दी है।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खाद्य उत्पादों की बिक्री तेजी से बढ़ने के कारण खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे में नियामक की निगरानी सिर्फ पारंपरिक दुकानों और निर्माताओं तक सीमित नहीं रह गई है।
KFC, McDonald’s और Domino’s को भी नोटिस
FSSAI की कार्रवाई में बड़े फूड सर्विस ब्रांड भी शामिल हैं। नियामक के मुताबिक KFC, McDonald’s, Pizza Hut, Domino’s और Costa Coffee समेत 30 से ज्यादा फूड सर्विस कंपनियों को नोटिस जारी किए गए हैं।
इसके अलावा Domino’s के पांच लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं। FSSAI ने बताया कि नोटिस जारी होने के बाद कई कंपनियों ने अपनी प्रक्रियाओं में सुधार के लिए corrective action शुरू किया है।
उपभोक्ताओं के लिए क्या है जरूरी?
FSSAI की इस कार्रवाई के बाद उपभोक्ताओं के लिए पैकेज्ड घी और अन्य खाद्य उत्पाद खरीदते समय कुछ बुनियादी बातों पर ध्यान देना जरूरी है।
- पैकेट पर FSSAI लाइसेंस नंबर जरूर देखें।
- पैकिंग, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट की जांच करें।
- पैकेट खराब, फूला हुआ या संदिग्ध लगे तो खरीदने से बचें।
- घी या किसी अन्य खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर संदेह होने पर संबंधित शिकायत चैनल का इस्तेमाल करें।
- किसी सोशल मीडिया पोस्ट या विज्ञापन में किए गए स्वास्थ्य संबंधी दावों को बिना जांचे सच न मानें।
निष्कर्ष
FSSAI की Marche Retail और SDP Industries के खिलाफ कार्रवाई खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर नियामक की सख्ती को दिखाती है। जहां Marche Retail का लाइसेंस 30 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया है, वहीं SDP Industries को अपने सभी घी उत्पादों की बिक्री रोकने का निर्देश दिया गया है। घी के नमूनों में A-sitosterol और मानकों से अलग फैटी एसिड प्रोफाइल पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई।
इसके साथ ही बड़े FMCG ब्रांड, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और फूड सर्विस कंपनियों को जारी किए गए नोटिस यह संकेत देते हैं कि FSSAI खाद्य सुरक्षा, लेबलिंग और विज्ञापन दावों की निगरानी को और सख्त कर रहा है।


