DMRC Update: अगर आप आज दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) से सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। राजधानी दिल्ली में आज प्रस्तावित CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) के संसद मार्च को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी के चलते दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने कुछ मेट्रो स्टेशनों को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया था। हालांकि बाद में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए DMRC ने कुछ स्टेशनों पर सेवाएं फिर से बहाल करने की जानकारी भी दी है।
यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा शुरू करने से पहले मेट्रो की ताजा स्थिति जरूर जांच लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
सुरक्षा कारणों से बंद किए गए थे ये मेट्रो स्टेशन
सोमवार सुबह DMRC ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि सुरक्षा कारणों से निम्नलिखित मेट्रो स्टेशन अस्थायी रूप से बंद किए गए हैं—
- राजीव चौक
- जनपथ
- पटेल चौक
- सेंट्रल सेक्रेटेरिएट
- सेवा तीर्थ
इन स्टेशनों पर यात्रियों की एंट्री और एग्जिट रोक दी गई थी। साथ ही लोगों से अपील की गई कि वे यात्रा से पहले आधिकारिक अपडेट जरूर देखें।
बाद में DMRC ने जारी किया नया अपडेट
कुछ समय बाद DMRC ने एक और अपडेट जारी करते हुए बताया कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजीव चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज सुविधा और स्टेशन के गेट दोबारा खोल दिए गए हैं।
हालांकि अन्य स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार संचालन में बदलाव संभव है। इसलिए यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे सफर से पहले ताजा जानकारी अवश्य प्राप्त करें।
आखिर क्यों बंद किए गए मेट्रो स्टेशन?
दिल्ली में आज कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके और उनके समर्थकों द्वारा जंतर-मंतर से संसद तक मार्च निकालने की घोषणा की गई है। इसी कार्यक्रम को देखते हुए संसद भवन और उसके आसपास के पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
संसद के मानसून सत्र के चलते पहले से ही सुरक्षा बढ़ाई गई थी, जबकि अब अतिरिक्त सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) समेत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद हैं।
दिल्ली पुलिस ने जारी की अहम एडवाइजरी
दिल्ली पुलिस ने भी इस मामले में स्पष्ट किया है कि CJP की ओर से प्रस्तावित संसद मार्च के लिए न तो कोई अनुमति मांगी गई है और न ही कोई अनुमति दी गई है।
पुलिस के अनुसार, नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू है। इसके तहत—
- बिना अनुमति जुलूस निकालना प्रतिबंधित है।
- पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक है।
- बिना अनुमति प्रदर्शन या रैली आयोजित नहीं की जा सकती।
हालांकि, जंतर-मंतर पर निर्धारित नियमों और पूर्व अनुमति के अनुसार प्रदर्शन की अनुमति दी जा सकती है।
नियम तोड़ने पर होगी कानूनी कार्रवाई
दिल्ली पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति लागू आदेशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 समेत अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें।
यात्रियों के लिए जरूरी सलाह
यदि आप आज दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाले हैं, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें—
- यात्रा से पहले DMRC के आधिकारिक अपडेट जरूर देखें।
- संसद मार्ग, जनपथ और सेंट्रल दिल्ली क्षेत्र में अतिरिक्त समय लेकर निकलें।
- सुरक्षा जांच के कारण स्टेशन पर सामान्य दिनों की तुलना में अधिक समय लग सकता है।
- वैकल्पिक रूट और मेट्रो इंटरचेंज की जानकारी पहले से जांच लें।


