पंजाब सरकार ने राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता देने वाली वृद्धावस्था पेंशन योजना (Old Age Pension Scheme) के लिए बड़ी राशि जारी की है। पंजाब सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 1,423.33 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस राशि का उपयोग बुजुर्गों को समय पर पेंशन उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा।
राज्य सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य बुजुर्ग नागरिकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता देना है। पंजाब सरकार लगातार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से जरूरतमंद वर्गों तक आर्थिक सहायता पहुंचाने का प्रयास कर रही है।
पंजाब वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 23.77 लाख बुजुर्गों को लाभ
महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब में वर्तमान समय में लगभग 23.77 लाख वरिष्ठ नागरिक वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। यह राज्य की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल है।
इस योजना के तहत सरकार बुजुर्गों को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकें और किसी पर निर्भर न रहें।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य के सभी पात्र बुजुर्गों को योजना का लाभ मिले और किसी भी पात्र व्यक्ति को परेशानी का सामना न करना पड़े।
योजना के लिए ₹4,000 करोड़ का बजट प्रावधान
पंजाब सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना को मजबूत बनाने के लिए वित्तीय वर्ष में करीब 4,000 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों तक सामाजिक सुरक्षा का लाभ पहुंचाया जाए।
सरकार की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पेंशन वितरण प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और लाभार्थियों को समय पर राशि उपलब्ध कराई जाए।
बुजुर्गों की शिकायतों के समाधान के निर्देश
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वृद्धावस्था पेंशन योजना से जुड़े मामलों का जल्द से जल्द समाधान किया जाए।
यदि किसी बुजुर्ग को आवेदन करने में परेशानी आ रही है, पेंशन मिलने में देरी हो रही है या योजना से संबंधित कोई शिकायत है तो उसका तत्काल निपटारा किया जाए।
राज्य सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र बुजुर्ग सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित न रहे।
पंजाब वृद्धावस्था पेंशन योजना की पात्रता (Eligibility)
पंजाब सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी पात्रताएं निर्धारित की गई हैं।
- आवेदक पंजाब राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- योजना के लिए महिलाओं की उम्र 58 वर्ष या उससे अधिक और पुरुषों की उम्र 65 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय 60,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक को सरकार द्वारा निर्धारित अन्य सामाजिक सुरक्षा मानकों को पूरा करना होगा।
सरकार का फोकस ज्यादा से ज्यादा बुजुर्गों तक लाभ पहुंचाने पर
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार चाहती है कि राज्य के सभी बुजुर्ग सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें। इसके लिए सरकार कई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम चला रही है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे बुजुर्गों के संपर्क में रहें और उन्हें उपलब्ध योजनाओं की जानकारी दें। साथ ही, पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए।
कैसे मिलेगा वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ?
जो बुजुर्ग इस योजना के लिए पात्र हैं, वे संबंधित विभाग के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने और पात्रता की जांच के बाद लाभार्थी को पेंशन राशि प्रदान की जाती है।
सरकार समय-समय पर योजना से जुड़े नियमों और प्रक्रियाओं में बदलाव कर सकती है, इसलिए लाभार्थियों को आधिकारिक जानकारी लेते रहना चाहिए।
निष्कर्ष
पंजाब सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए ₹1,423.33 करोड़ जारी करना राज्य के लाखों वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी राहत है। करीब 23.77 लाख बुजुर्गों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों को समय पर आर्थिक सहायता मिले और वे सम्मान के साथ जीवन जी सकें।


