प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025 में प्रीमियम दरों और कवरेज में हुए बदलाव जानें। किसानों को मिलने वाले नए लाभ, आवेदन प्रक्रिया और पात्रता की पूरी जानकारी यहां पढ़ें।
Contents
1. सरकार की नई घोषणाएँ
- केंद्र सरकार अब राज्य की शर्तों पर निर्भर नहीं रहेगी। यदि कोई राज्य अपना प्रीमियम हिस्सा अदा नहीं करता, तो केंद्र सरकार अपनी हिस्सेदारी जारी रखेगी, और राज्य पर 12% ब्याज के साथ जुर्माना लगेगा — राशि सीधे किसानों के खाते में पहुंचेगी। इससे किसानों को कागज़ी व्यवधानों से राहत मिलेगी।
- दावा प्रक्रिया में भी तीव्रता आई है: बीमा क्लेम में देरी होने पर 12% ब्याज जुर्माना सीधे किसान खाते में ट्रांसफर होगा।
2. प्रीमियम और सब्सिडी में निरंतर क्षमता
- प्रीमियम दरें निश्चित हैं:
- खरीफ फसल: अधिकतम 2%
- रबी फसल: अधिकतम 1.5%
- वाणिज्यिक/बागवानी फसल: अधिकतम 5%
- बाकी राशि सरकार (केंद्र और राज्य) साझा करती है।
- उदाहरण: केवल ₹1,764 प्रीमियम पर ₹82,000 तक की बीमित राशि (राज्य-सरकार की सब्सिडी के कारण) प्राप्त की जा सकती है।
3. कवरेज का विस्तार और तकनीकी सुधार
- कवरेज का दायरा व्यापक:
- प्राकृतिक आपदाएँ (सूखा, बाढ़, तूफान)
- कीट, रोग, ओलावृष्टि, भूस्खलन जैसी स्थानीय घटनाएँ
- कटाई के बाद 14 दिनों तक अतिरिक्त नुकसान (कट एंड स्प्रेड) शामिल हैं।
- तकनीकी प्रगति:
- उपग्रह इमेजिंग, ड्रोन, मोबाइल ऐप्स जैसी तकनीकों से दावा निपटान में पारदर्शिता और शीघ्रता आई है।
- डिजिक्लेम मॉड्यूल और पोर्टल आदि से पेमेन्ट और डेटा एक्सचेंज डिजिटल तरीके से आसान हुआ है।
4. आवेदन तिथियां और लाभार्थी आंकड़े
- आवेदन की अंतिम तिथि (खरीफ फसल):
- गैर-ऋणी किसान: 14 अगस्त 2025
- ऋणी किसान: 31 अगस्त 2025
- लाभार्थी और कवरेज संख्या:
- 2024–25 में 4.19 करोड़ किसान पंजीकृत—32% वृद्धि
- अब तक कुल 78.4 करोड़ आवेदन, और ₹1.83 लाख करोड़ का क्लेम भुगतान।
- DBT के माध्यम से हाल ही में 35 लाख किसानों के खातों में ₹3,900 करोड़ भेजे जा चुके हैं।
5. समस्याएं और सुधार की दिशा
- राजस्थान के किसान भारी बारिश और फसल क्षति के कारण प्रीमियम कटौती रोकने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि अब पुनरावृत्ति की संभावना नहीं है, इसलिए प्रीमियम काटना त्याज्य नहीं समझा जा रहा है।
सारांश तालिका
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| प्रीमियम दरें | खरीफ: 2%, रबी: 1.5%, वाणिज्यिक: 5% |
| יכולת | प्राकृतिक आपदा, कीट, कटाई बाद नुकसान तक |
| तकनीकी सुधार | जैसी ड्रोन, डिजिटल मॉड्यूल, ब्याज जुर्माना |
| आवेदन तिथियाँ | गैर-ऋणी: 14 अगस्त, ऋणी: 31 अगस्त 2025 |
| लाभार्थी संख्या | 4.19 करोड़ किसान पंजीकृत, ₹1.83 लाख करोड़ क्लेम |
| मुख्य सुधार | राज्य पक्ष नहीं दे तो केंद्र पूरा करे + जुर्माना |
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