नई दिल्ली: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) देश की सबसे लोकप्रिय स्मॉल सेविंग स्कीम्स में से एक है। सुरक्षित निवेश, आकर्षक ब्याज और टैक्स लाभ की वजह से लाखों लोग इसमें निवेश करते हैं। हालांकि, यदि किसी वित्तीय वर्ष में न्यूनतम निवेश नहीं किया जाता, तो PPF खाता निष्क्रिय (Inactive) हो जाता है। अच्छी बात यह है कि ऐसे खाते को दोबारा सक्रिय कराना बेहद आसान है। इसके लिए केवल ₹50 प्रति डिफॉल्ट वर्ष का जुर्माना और छूटी हुई न्यूनतम जमा राशि का भुगतान करना होता है।
Highlights
- हर डिफॉल्ट वर्ष पर सिर्फ ₹50 का जुर्माना देकर PPF खाता दोबारा सक्रिय कराया जा सकता है।
- प्रत्येक छूटे हुए वर्ष के लिए ₹500 की न्यूनतम जमा राशि भी भरनी होगी।
- बैंक या पोस्ट ऑफिस की शाखा में आवेदन देकर रिएक्टिवेशन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
PPF खाता Inactive क्यों हो जाता है?
PPF योजना के नियमों के अनुसार हर वित्तीय वर्ष में कम से कम ₹500 का निवेश करना अनिवार्य है। यदि किसी वर्ष यह न्यूनतम राशि जमा नहीं की जाती, तो खाता निष्क्रिय हो जाता है।
Inactive होने के बाद खाताधारक:
- नए निवेश नहीं कर सकता।
- लोन की सुविधा का लाभ नहीं ले सकता।
- आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं रहतीं।
PPF खाता दोबारा कैसे करें एक्टिव?
PPF खाते को दोबारा चालू कराने के लिए दो शर्तें पूरी करनी होती हैं।
1. ₹50 प्रति वर्ष का जुर्माना
जितने वर्षों तक खाते में न्यूनतम निवेश नहीं किया गया, प्रत्येक वर्ष के लिए ₹50 की पेनल्टी देनी होगी।
2. छूटी हुई न्यूनतम राशि जमा करें
सिर्फ जुर्माना भरना पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक डिफॉल्ट वर्ष के लिए ₹500 की न्यूनतम जमा राशि भी जमा करनी होगी।
उदाहरण से समझें
यदि आपका PPF खाता 4 वर्षों से निष्क्रिय है, तो आपको:
- जुर्माना: ₹50 × 4 = ₹200
- न्यूनतम जमा: ₹500 × 4 = ₹2,000
कुल भुगतान = ₹2,200
यह राशि जमा करने के बाद आपका PPF खाता फिर से सक्रिय हो जाएगा।
PPF खाता रिएक्टिवेट करने का पूरा प्रोसेस
1. संबंधित शाखा में जाएं
जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में आपका PPF खाता है, वहां जाएं।
2. आवेदन जमा करें
PPF खाते को दोबारा सक्रिय करने के लिए लिखित आवेदन दें।
3. बकाया न्यूनतम राशि जमा करें
जितने वर्षों तक खाता निष्क्रिय रहा, उन सभी वर्षों के लिए ₹500 प्रति वर्ष की दर से राशि जमा करें।
4. जुर्माना भरें
हर डिफॉल्ट वर्ष के हिसाब से ₹50 प्रति वर्ष की पेनल्टी का भुगतान करें।
5. खाता होगा सक्रिय
सभी औपचारिकताएं पूरी होने और राशि जमा होने के बाद आपका PPF खाता दोबारा एक्टिव कर दिया जाएगा। इसके बाद आप पहले की तरह नियमित निवेश कर सकेंगे।
रिएक्टिवेशन के बाद इन बातों का रखें ध्यान
- खाता सक्रिय होने के बाद ही नया निवेश किया जा सकेगा।
- निष्क्रिय अवधि के दौरान कई सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहतीं।
- भविष्य में खाता दोबारा निष्क्रिय न हो, इसके लिए हर वित्तीय वर्ष में कम से कम ₹500 अवश्य जमा करें।
निष्कर्ष
यदि आपका PPF खाता निष्क्रिय हो गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मामूली जुर्माना और बकाया न्यूनतम निवेश जमा करके इसे आसानी से दोबारा सक्रिय कराया जा सकता है। समय पर खाता चालू कराकर आप PPF के ब्याज, टैक्स लाभ और लंबी अवधि की बचत का फायदा लगातार उठाते रह सकते हैं।


