Highlights
- 31 जुलाई 2026 तक सैलरीड कर्मचारियों के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि।
- पहली बार ITR भरने वालों को सही फॉर्म और जरूरी दस्तावेज़ पहले से तैयार रखने चाहिए।
- ई-वेरिफिकेशन के बिना ITR प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी।
नई दिल्ली। आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने का समय शुरू हो चुका है और जुलाई का पहला सप्ताह बीतने के साथ ही लाखों टैक्सपेयर्स रिटर्न फाइल करने की तैयारी में जुट गए हैं। खासकर जो लोग पहली बार ITR फाइल करने जा रहे हैं, उनके मन में कई सवाल होते हैं कि क्या इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की जरूरत पड़ेगी या नहीं।
अगर आपकी आय का स्रोत सामान्य है, जैसे सैलरी, बैंक ब्याज या सीमित निवेश, तो आप खुद भी ऑनलाइन ITR फाइल कर सकते हैं। इसके लिए केवल सही दस्तावेज़, उचित ITR फॉर्म और कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
ITR फाइल करने की अंतिम तिथि
वित्त वर्ष 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए अलग-अलग श्रेणी के टैक्सपेयर्स की अंतिम तिथियां इस प्रकार हैं—
- सैलरीड कर्मचारी, पेंशनभोगी और ITR-1/ITR-2 फाइल करने वाले निवेशक: 31 जुलाई 2026
- फ्रीलांसर और छोटे कारोबारी (ITR-3/ITR-4, नॉन ऑडिट): 31 अगस्त 2026
- टैक्स ऑडिट वाले मामलों में: 31 अक्टूबर 2026
यदि निर्धारित समय सीमा के बाद रिटर्न दाखिल किया जाता है तो आय और परिस्थितियों के अनुसार ₹1,000 से ₹5,000 तक का लेट फीस देना पड़ सकता है।
किसे कौन-सा ITR फॉर्म भरना चाहिए?
रिटर्न दाखिल करने से पहले सही ITR फॉर्म चुनना सबसे महत्वपूर्ण कदम है।
- ITR-1: सैलरी, पेंशन और बैंक ब्याज जैसी सामान्य आय वाले व्यक्ति।
- ITR-2: कैपिटल गेन, विदेशी संपत्ति या एक से अधिक मकानों से आय रखने वाले करदाता।
- ITR-3: बिजनेस या प्रोफेशन से आय कमाने वाले व्यक्ति।
- ITR-4: प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अपनाने वाले छोटे कारोबारी और प्रोफेशनल।
गलत फॉर्म चुनने पर आपका रिटर्न अमान्य भी हो सकता है, इसलिए पहले अपनी आय की प्रकृति समझ लें।
ITR फाइल करने से पहले ये जरूरी दस्तावेज़ रखें तैयार
पहली बार ITR भरने वाले लोगों को निम्नलिखित दस्तावेज़ अपने पास रखने चाहिए—
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
- आधार से वैलिडेट बैंक खाता
- बैंक अकाउंट की जानकारी
- फॉर्म-16
- फॉर्म-26AS
- TDS सर्टिफिकेट
- निवेश से जुड़े प्रमाण (Tax Saving Investments)
- बैंक और डाकघर से प्राप्त ब्याज का विवरण
- बैंक का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट
- डोनेशन की रसीद (यदि टैक्स छूट का दावा कर रहे हैं)
- स्टॉक ट्रेडिंग स्टेटमेंट (यदि लागू हो)
- इंश्योरेंस पॉलिसी की रसीद
घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन ITR फाइल
अगर आपके सभी दस्तावेज़ तैयार हैं, तो इन आसान स्टेप्स के जरिए रिटर्न दाखिल किया जा सकता है—
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
- PAN से लॉग इन करें। पहली बार उपयोग करने पर नया पासवर्ड बनाएं।
- e-File > Income Tax Return > File Income Tax Return पर क्लिक करें।
- असेसमेंट ईयर 2026-27 चुनकर आगे बढ़ें।
- Online Filing विकल्प चुनें।
- अपनी आय के अनुसार सही ITR फॉर्म चुनें।
- फॉर्म-16 और अन्य दस्तावेज़ साथ रखकर प्रक्रिया शुरू करें।
- मांगी गई जानकारी और आवश्यक विकल्प भरें।
- आय, TDS और टैक्स छूट की पूरी जानकारी दर्ज करें।
- सिस्टम द्वारा दिखाए गए टैक्स कैलकुलेशन को जांचें।
- यदि टैक्स देय है तो ऑनलाइन भुगतान करें।
- Preview Return में सभी जानकारी एक बार फिर जांच लें।
- घोषणा (Declaration) स्वीकार कर Proceed for Validation पर क्लिक करें।
- इसके बाद Proceed to Verification चुनें।
- आधार OTP या अन्य उपलब्ध माध्यम से e-Verification पूरा करें।
- सफलतापूर्वक सबमिट होने पर Return Filed Successfully का संदेश दिखाई देगा।
- प्राप्त Acknowledgement Number सुरक्षित रखें।
- मोबाइल और ईमेल पर कन्फर्मेशन मैसेज भी प्राप्त होगा।
ई-वेरिफिकेशन करना बिल्कुल न भूलें
ITR जमा करने के बाद केवल रिटर्न भरना ही पर्याप्त नहीं है। रिटर्न दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर e-Verification करना अनिवार्य है। यदि समय पर वेरिफिकेशन नहीं किया जाता, तो रिटर्न अमान्य माना जा सकता है और रिफंड मिलने में भी देरी हो सकती है।
पहली बार ITR भरने वालों के लिए जरूरी सलाह
यदि आपकी आय सामान्य है और सभी दस्तावेज़ उपलब्ध हैं, तो बिना किसी CA की मदद के भी ITR आसानी से फाइल किया जा सकता है। हालांकि, यदि आपकी आय में बिजनेस, विदेशी संपत्ति, कैपिटल गेन या जटिल टैक्स मामलों का समावेश है, तो विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा। सही दस्तावेज़, उचित ITR फॉर्म और समय पर ई-वेरिफिकेशन के साथ आप बिना किसी परेशानी के अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।


