Apple के iPhone 15 में बार-बार ओवरहीटिंग, ब्लूटूथ और नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या से परेशान हरियाणा के एक ग्राहक ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के बाद रोहतक के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने Apple India को ग्राहक को कुल ₹55,500 देने का आदेश दिया है। इसमें फोन की पूरी कीमत, मुआवजा और कानूनी खर्च शामिल हैं।
Apple को देने होंगे ₹55,500
मामला रोहतक के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन से जुड़ा है। ग्राहक ने ₹45,500 में iPhone 15 खरीदा था। इस्तेमाल के दौरान फोन में लगातार ओवरहीटिंग की समस्या आने लगी। इसके अलावा ब्लूटूथ और नेटवर्क कनेक्टिविटी से जुड़ी परेशानियां भी सामने आईं।
ग्राहक ने समस्या को लेकर Apple से सहायता मांगी, लेकिन कथित तौर पर परेशानी का स्थायी समाधान नहीं हो सका। इसके बाद उसने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।
सुनवाई के बाद आयोग ने Apple India की सेवा में कमी मानी और कंपनी को फोन की पूरी खरीद कीमत ₹45,500 वापस करने का आदेश दिया।
इसके साथ ही ग्राहक को मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए ₹5,000 का मुआवजा तथा मुकदमे के खर्च के लिए ₹5,000 देने का निर्देश दिया गया। इस तरह Apple को ग्राहक को कुल ₹55,500 का भुगतान करना होगा।
Apple ने फोन से छेड़छाड़ का लगाया था आरोप
मामले की सुनवाई के दौरान Apple की ओर से दावा किया गया कि फोन के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की गई थी। हालांकि, कंपनी इस दावे को साबित करने के लिए आयोग के सामने पर्याप्त ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी।
आयोग ने इसी आधार पर ग्राहक की शिकायत को महत्व दिया और Apple को फोन की पूरी कीमत वापस करने का निर्देश दिया। यानी कंपनी ग्राहक के फोन के साथ छेड़छाड़ किए जाने के अपने दावे को निर्णायक रूप से साबित नहीं कर पाई।
ग्राहक को लगातार हो रही थी परेशानी
ग्राहक की शिकायत का मुख्य आधार फोन में बार-बार सामने आ रही तकनीकी समस्याएं थीं। iPhone 15 में ओवरहीटिंग के साथ ब्लूटूथ और नेटवर्क कनेक्टिविटी की दिक्कतें बताई गई थीं।
Apple से संपर्क करने के बावजूद जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्राहक ने कानूनी रास्ता अपनाया। उपभोक्ता आयोग के फैसले के बाद अब उसे फोन की खरीद कीमत के साथ मुआवजा और कानूनी खर्च भी मिलेगा।
₹55,500 में क्या-क्या शामिल है?
आयोग के आदेश के अनुसार भुगतान को तीन हिस्सों में समझा जा सकता है:
| मद | रकम |
|---|---|
| iPhone 15 की खरीद कीमत का रिफंड | ₹45,500 |
| मुआवजा | ₹5,000 |
| कानूनी खर्च | ₹5,000 |
| कुल | ₹55,500 |
यह मामला इस बात का उदाहरण है कि अगर किसी महंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगातार तकनीकी समस्या आती है और ग्राहक को उचित समाधान नहीं मिलता, तो वह उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर सकता है। हालांकि, किसी भी मामले में राहत का फैसला संबंधित आयोग द्वारा उपलब्ध सबूतों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है।
Apple के लिए बड़ा झटका
iPhone जैसे प्रीमियम स्मार्टफोन में खराबी को लेकर ग्राहक और कंपनी के बीच विवाद नया नहीं है। लेकिन इस मामले में आयोग का फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि Apple फोन से छेड़छाड़ के अपने आरोप को पर्याप्त सबूतों के साथ साबित नहीं कर पाया।
फैसले के बाद ग्राहक को ₹45,500 की पूरी खरीद कीमत वापस मिलेगी। इसके अलावा ₹10,000 की अतिरिक्त राशि मुआवजे और कानूनी खर्च के तौर पर दी जाएगी। इस तरह कुल भुगतान ₹55,500 होगा।


