Delhi SIR Draft List: दिल्ली में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) की प्रक्रिया के बाद सोमवार, 31 अगस्त 2026 को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी कर दिया गया। नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में करीब 97.5 लाख मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं, जबकि लगभग 47.7 लाख नाम इस सूची में नहीं हैं। अब जिन लोगों का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, उनके पास दावा पेश कर अपना नाम दोबारा शामिल कराने का मौका है।
दिल्ली में SIR के तहत घर-घर जाकर मतदाताओं के एन्यूमरेशन फॉर्म जुटाए गए थे। मौजूदा वोटर लिस्ट में कुल 1,45,10,299 मतदाता दर्ज थे। इनमें से लगभग 67.18 फीसदी मतदाताओं के एन्यूमरेशन फॉर्म डिजिटल रूप से प्राप्त और प्रोसेस किए गए।
दिल्ली SIR के बाद कितने वोटरों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में हैं?
SIR के बाद जारी ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में करीब 97.5 लाख मतदाताओं को शामिल किया गया है। इन मतदाताओं के एन्यूमरेशन फॉर्म घर-घर जाकर किए गए अभियान के दौरान प्राप्त हुए थे।
वहीं, करीब 47.7 लाख मतदाताओं को ‘अनुपलब्ध’ श्रेणी में रखा गया है। इनके नाम फिलहाल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं।
इन मतदाताओं को अलग-अलग कैटेगरी में रखा गया है, जिनमें शामिल हैं:
- Absent: जो मतदाता निर्धारित प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध नहीं मिले
- Shifted: जो अपना पता बदलकर कहीं और चले गए
- Dead: जिन मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है
- Duplicate: जिनके नाम एक से अधिक जगह दर्ज पाए गए
- Others: अन्य कारणों से जिनके फॉर्म उपलब्ध नहीं हो पाए
इसका मतलब यह नहीं है कि इन सभी लोगों का मतदान का अधिकार स्थायी रूप से खत्म हो गया है। जिन पात्र मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं है, वे निर्धारित अवधि में दावा दाखिल कर सकते हैं।
30 सितंबर तक कर सकते हैं दावा
जिन मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में नहीं आया है, उनके लिए 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक दावा दाखिल करने का मौका दिया गया है।
इसके लिए पात्र मतदाताओं को फॉर्म 6, डिक्लेरेशन फॉर्म और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। दावा दाखिल करने के बाद चुनाव अधिकारियों की ओर से दस्तावेजों और दावे की जांच की जाएगी।
इसलिए अगर आपका नाम पहले की वोटर लिस्ट में था लेकिन SIR के बाद जारी ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, तो निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना दावा जरूर पेश करें।
फाइनल वोटर लिस्ट कब जारी होगी?
दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव अधिकारियों की ओर से प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी। इस दौरान जरूरी मामलों में नोटिस जारी किए जाएंगे और संबंधित दावों का निपटारा किया जाएगा।
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, नोटिस जारी करने और दावों के निपटारे की प्रक्रिया 29 अक्टूबर 2026 तक चलेगी।
इसके बाद दिल्ली की फाइनल वोटर लिस्ट 4 नवंबर 2026 को जारी की जाएगी।
दिल्ली SIR की महत्वपूर्ण तारीखें
| प्रक्रिया | तारीख |
|---|---|
| ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी | 31 अगस्त 2026 |
| क्लेम और आपत्ति की शुरुआत | 31 अगस्त 2026 |
| क्लेम दाखिल करने की अंतिम तारीख | 30 सितंबर 2026 |
| नोटिस और निपटारा प्रक्रिया | 29 अक्टूबर 2026 तक |
| फाइनल वोटर लिस्ट | 4 नवंबर 2026 |
97.5 लाख वोटरों के एन्यूमरेशन फॉर्म मिले
SIR के तहत दिल्ली में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए घर-घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म जुटाने का अभियान चलाया गया था। यह अभियान 30 जून से 17 अगस्त 2026 तक चला।
दिल्ली के कुल 1,45,10,299 मौजूदा मतदाताओं में से करीब 67.18 फीसदी के फॉर्म डिजिटल रूप से प्रोसेस किए गए। इन्हीं मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल किए गए हैं।
वहीं, जिन मतदाताओं के एन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध नहीं हो सके, उन्हें फिलहाल ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे लोगों को क्लेम की प्रक्रिया के जरिए अपना नाम शामिल कराने का अवसर दिया गया है।
रोहिणी में सबसे ज्यादा डिजिटाइजेशन, तुगलकाबाद में सबसे कम
दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों में एन्यूमरेशन फॉर्म के डिजिटाइजेशन की स्थिति एक जैसी नहीं रही।
आंकड़ों के मुताबिक, रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में डिजिटाइजेशन की दर सबसे ज्यादा 83.43 फीसदी रही। वहीं तुगलकाबाद में यह दर सबसे कम 52.15 फीसदी दर्ज की गई।
इससे पता चलता है कि अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में एन्यूमरेशन फॉर्म जुटाने और उन्हें डिजिटल रूप से प्रोसेस करने की दर में काफी अंतर रहा।
अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है तो क्या करें?
अगर आप दिल्ली के पात्र मतदाता हैं और SIR के बाद जारी ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में आपका नाम नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप तय समय सीमा में दावा दाखिल कर सकते हैं।
इसके लिए:
- सबसे पहले ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करें।
- नाम नहीं मिलने पर फॉर्म 6 के जरिए दावा दाखिल करें।
- निर्धारित डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करें।
- संबंधित जरूरी दस्तावेज साथ लगाएं।
- दावा 30 सितंबर 2026 तक जमा करें।
- इसके बाद चुनाव विभाग की ओर से होने वाली जांच और निपटारे की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करें।
SIR के बाद नाम हटना क्या स्थायी है?
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने का अर्थ यह नहीं है कि मतदाता का नाम हमेशा के लिए वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। SIR के दौरान जिन लोगों के एन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध नहीं हुए, उनके नाम फिलहाल ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं किए गए हैं।
ऐसे पात्र मतदाताओं के लिए क्लेम और आपत्ति की प्रक्रिया रखी गई है। इसलिए जिन लोगों का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, वे समय सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना दावा दाखिल कर सकते हैं।
नोट: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अंतिम सूची नहीं है। दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद फाइनल इलेक्टोरल रोल जारी किया जाएगा।


