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Reading: Mis-Selling Case: सिग्नेचर ही सब कुछ नहीं, बिना पूरी जानकारी के पॉलिसी बेचने पर ₹10.6 लाख लौटाने का आदेश
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Mis-Selling Case: सिग्नेचर ही सब कुछ नहीं, बिना पूरी जानकारी के पॉलिसी बेचने पर ₹10.6 लाख लौटाने का आदेश

Namam Sharma
Last updated: 2026/09/07 at 4:00 अपराह्न
Namam Sharma - Senior Editor – Newsjagran
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12 Min Read
mis-selling-case-consumer-commission-10-6-lakh-refund-insurance-policy
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Consumer Commission Order: इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय सिर्फ दस्तावेजों पर साइन कर देना ही यह साबित नहीं करता कि ग्राहक को प्रोडक्ट की पूरी जानकारी थी और उसने अपनी मर्जी से उसे खरीदा। हैदराबाद के एक कंज्यूमर कमीशन ने 73 साल की रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए बैंक और इंश्योरेंस कंपनी को राहत देने के बजाय ग्राहक के पक्ष में आदेश दिया है। कमीशन ने पॉलिसी बंद करने और निवेश किए गए ₹10 लाख वापस करने का निर्देश दिया। इसके अलावा महिला को ₹50,000 मुआवजा और ₹10,000 मुकदमे का खर्च देने का भी आदेश दिया गया।

Contents
क्या है पूरा मामला?महिला ने लगाया गलत जानकारी देने का आरोपपॉलिसी रद्द कराने की कोशिश भी हुईबैंक और इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कहा?सिर्फ साइन कर देने से सहमति साबित नहीं होती‘फ्री-लुक’ पीरियड भी बना अहम मुद्दासीनियर सिटीजन को प्रोडक्ट समझाना जरूरीलोन और इंश्योरेंस के बीच संबंध पर भी सवाल₹10 लाख रिफंड, ₹60 हजार अतिरिक्त देने का आदेशग्राहकों के लिए क्या है इस फैसले का मतलब?पॉलिसी खरीदने से पहले इन बातों की जांच करेंसिग्नेचर करने से पहले सावधानी क्यों जरूरी?निष्कर्ष

यह फैसला इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के तरीके और ग्राहक की वास्तविक सहमति को लेकर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

क्या है पूरा मामला?

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला 73 वर्षीय रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर से जुड़ा है। महिला 4 सितंबर 2023 को अमेरिका में अपने बेटे को पैसे भेजने के लिए बैंक की शाखा पहुंची थीं। उनका आरोप था कि बैंक अधिकारियों ने उन्हें दो एजेंटों से मिलवाया।

महिला के अनुसार, एजेंटों ने उन्हें एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट को निवेश के तौर पर पेश किया। उन्हें कथित तौर पर बताया गया कि अगर वह इसमें ₹10 लाख का निवेश करती हैं तो चार साल बाद हर साल करीब ₹2.67 लाख मिलेंगे।

महिला का कहना था कि वह इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के इरादे से बैंक नहीं गई थीं। उनका उद्देश्य अपने बेटे को पैसे भेजना था।

महिला ने लगाया गलत जानकारी देने का आरोप

रिटायर्ड प्रोफेसर ने शिकायत में दावा किया कि उन्हें ₹10 लाख के निवेश के बारे में जिस तरह जानकारी दी गई, उससे उन्हें लगा कि यह एक सामान्य निवेश प्रोडक्ट है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दस्तावेजों में उनकी सालाना आय ₹1 करोड़ दर्ज कर दी गई, जबकि वह रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर थीं और उन्हें लगभग ₹57,000 प्रति माह पेंशन मिलती थी।

महिला के मुताबिक, बैंक अधिकारियों ने उनसे लोन से जुड़े दस्तावेजों पर साइन करवाए और बाद में उनके ₹10 लाख को इंश्योरेंस पॉलिसी में लगा दिया गया।

उनका दावा था कि पूरे ट्रांजैक्शन को एक बार के निवेश की तरह बताया गया, जबकि पॉलिसी में सालाना भुगतान की शर्त थी।

पॉलिसी रद्द कराने की कोशिश भी हुई

महिला ने आरोप लगाया कि जब उन्हें इस पॉलिसी के बारे में जानकारी हुई और उन्होंने इसे रद्द कराने की कोशिश की तो उन्हें अलग-अलग तारीखें बताई गईं।

उनके मुताबिक, पहले उन्हें कहा गया कि पॉलिसी सितंबर 2024 में रद्द की जा सकती है। मार्च 2024 में अमेरिका से लौटने के बाद कथित तौर पर उन्हें बताया गया कि अब इसे सितंबर 2025 में रद्द किया जा सकता है।

मामला आखिरकार कंज्यूमर कमीशन तक पहुंच गया।

बैंक और इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कहा?

मामले में बैंक ने महिला के आरोपों से इनकार किया। बैंक का कहना था कि इंश्योरेंस ट्रांजैक्शन सीधे महिला और इंश्योरेंस कंपनी के बीच हुआ था।

वहीं, इंश्योरेंस कंपनी ने भी दावा किया कि पॉलिसी महिला की रिक्वेस्ट और मंजूरी के बाद ही जारी की गई थी। कंपनी ने यह भी कहा कि पॉलिसी के दस्तावेज 18 सितंबर 2023 को महिला के पते पर भेजे गए थे और उन्हें प्राप्त भी हो गए थे।

यानी बैंक और इंश्योरेंस कंपनी का मुख्य तर्क यह था कि दस्तावेजों पर महिला के हस्ताक्षर और पॉलिसी की डिलीवरी इस बात का संकेत हैं कि उन्होंने इसे स्वीकार किया था।

लेकिन कंज्यूमर कमीशन ने इस तर्क को पर्याप्त नहीं माना।

सिर्फ साइन कर देने से सहमति साबित नहीं होती

मामले में सबसे अहम सवाल यही था कि क्या महिला को पॉलिसी के बारे में पर्याप्त जानकारी दी गई थी और क्या उन्हें इसे समझने के बाद अपना फैसला बदलने का वास्तविक अवसर मिला था।

हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने माना कि सिर्फ साइन किए हुए दस्तावेज मौजूद होना यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि ग्राहक ने प्रोडक्ट की सभी शर्तों को समझकर सहमति दी थी।

कमीशन ने यह भी देखा कि प्रपोजल फॉर्म में महिला के स्थायी और मौजूदा दोनों पते दर्ज थे। इसके बावजूद पॉलिसी के दस्तावेज उनके स्थायी पते पर भेजे गए, जबकि उस समय वह विदेश में थीं।

कमीशन के अनुसार, केवल पॉलिसी के दस्तावेज भेज देना पर्याप्त नहीं है। ग्राहक को उन्हें पढ़ने, समझने और जरूरत पड़ने पर पॉलिसी रद्द करने का वास्तविक अवसर भी मिलना चाहिए।

‘फ्री-लुक’ पीरियड भी बना अहम मुद्दा

मामले में फ्री-लुक पीरियड भी महत्वपूर्ण रहा। इसका उद्देश्य ग्राहक को पॉलिसी दस्तावेजों की समीक्षा करने और अगर शर्तें उनकी जरूरत के मुताबिक न हों तो निर्धारित अवधि के भीतर पॉलिसी से बाहर निकलने का मौका देना है।

कमीशन ने इस बात पर विचार किया कि क्या महिला को वास्तव में पॉलिसी की जांच करने और इस सुविधा का इस्तेमाल करने का उचित अवसर मिला था।

कमीशन ने माना कि पॉलिसी दस्तावेज ऐसे समय और स्थान पर भेजे गए जब महिला विदेश में थीं। ऐसे में केवल दस्तावेज भेजे जाने के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि उन्हें पॉलिसी की शर्तों को समझने और रद्द करने का पर्याप्त अवसर मिला।

सीनियर सिटीजन को प्रोडक्ट समझाना जरूरी

कमीशन ने महिला की उम्र और उनकी स्थिति को भी ध्यान में रखा। उसने माना कि किसी सीनियर सिटीजन या रिटायर्ड व्यक्ति से यह मान लेना उचित नहीं है कि वह इंश्योरेंस जैसे जटिल वित्तीय प्रोडक्ट की सभी शर्तों को अपने आप समझ जाएगा।

ऐसे मामलों में बैंक और इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि ग्राहक को प्रीमियम, भुगतान की अवधि, रिटर्न, पॉलिसी की अवधि, सरेंडर वैल्यू और दूसरी महत्वपूर्ण शर्तों की स्पष्ट जानकारी दी जाए।

खासकर तब, जब ग्राहक बैंक में किसी दूसरे काम के लिए आया हो और उसे किसी अन्य वित्तीय प्रोडक्ट की पेशकश की जा रही हो।

लोन और इंश्योरेंस के बीच संबंध पर भी सवाल

कंज्यूमर कमीशन ने बैंक के लोन ट्रांजैक्शन और इंश्योरेंस निवेश के बीच संबंध को भी महत्वपूर्ण माना।

महिला का आरोप था कि वह बैंक किसी दूसरे उद्देश्य से गई थीं, लेकिन वहां उनसे लोन से संबंधित दस्तावेजों पर साइन करवाकर ₹10 लाख इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश कर दिए गए।

कमीशन ने इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए महिला की सहमति की वास्तविकता पर सवाल उठाया।

उसका निष्कर्ष था कि पॉलिसी पूरी जानकारी और स्वतंत्र सहमति के आधार पर नहीं ली गई थी। इसलिए बैंक और इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए जिम्मेदार माना गया।

₹10 लाख रिफंड, ₹60 हजार अतिरिक्त देने का आदेश

हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने अपने 27 अगस्त के आदेश में इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी बंद करने और महिला के ₹10 लाख वापस करने का निर्देश दिया।

इसके अलावा बैंक और इंश्योरेंस कंपनी को संयुक्त रूप से:

  • ₹50,000 मुआवजा
  • ₹10,000 मुकदमे का खर्च

देने का आदेश दिया गया।

इस तरह महिला को कुल ₹10.60 लाख की राहत दी गई।

ग्राहकों के लिए क्या है इस फैसले का मतलब?

यह फैसला सिर्फ एक महिला के मामले तक सीमित नहीं है। यह उन तमाम ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण संदेश है जिन्हें बैंक या एजेंट के माध्यम से इंश्योरेंस पॉलिसी बेची जाती है।

कई बार ग्राहक किसी निवेश, लोन या बैंकिंग काम के लिए शाखा में जाता है और उसे साथ में इंश्योरेंस, निवेश या अन्य वित्तीय प्रोडक्ट की पेशकश कर दी जाती है। ऐसे में ग्राहक को केवल एजेंट की बात पर भरोसा करने के बजाय दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।

पॉलिसी खरीदने से पहले इन बातों की जांच करें

1. प्रीमियम कितना है:
यह देखें कि आपको कितनी रकम और कितने समय तक जमा करनी होगी।

2. भुगतान एक बार करना है या हर साल:
एकमुश्त निवेश और रेगुलर प्रीमियम वाली पॉलिसी में बड़ा अंतर होता है।

3. रिटर्न कैसे मिलेगा:
एजेंट द्वारा बताए गए रिटर्न और पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखी गारंटीड या अनुमानित राशि को अलग-अलग समझें।

4. पॉलिसी की अवधि:
पॉलिसी कितने वर्षों की है और बीच में निकलने पर क्या होगा, इसकी जानकारी लें।

5. सरेंडर की शर्तें:
अगर आप पॉलिसी समय से पहले बंद करते हैं तो कितनी रकम वापस मिलेगी, यह जरूर देखें।

6. एक्सक्लूजन पढ़ें:
इंश्योरेंस में किन परिस्थितियों में भुगतान नहीं किया जाएगा, इसकी जानकारी महत्वपूर्ण है।

7. फ्री-लुक सुविधा समझें:
पॉलिसी मिलने के बाद उपलब्ध फ्री-लुक विकल्प और उसकी समयसीमा को समझें।

8. खाली दस्तावेजों पर साइन न करें:
किसी भी बैंकिंग या इंश्योरेंस दस्तावेज को पढ़े बिना साइन करने से बचें।

सिग्नेचर करने से पहले सावधानी क्यों जरूरी?

किसी भी वित्तीय प्रोडक्ट में सिग्नेचर बेहद महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस मामले से यह बात सामने आती है कि हस्ताक्षर को ग्राहक की सूचित सहमति का अकेला और अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता।

अगर ग्राहक को प्रोडक्ट की प्रकृति, भुगतान की शर्तों या महत्वपूर्ण नियमों की सही जानकारी ही नहीं दी गई और परिस्थितियां यह संकेत देती हैं कि उसकी सहमति स्वतंत्र या पूरी जानकारी पर आधारित नहीं थी, तो उपभोक्ता आयोग पूरे मामले की परिस्थितियों की जांच कर सकता है।

यही वजह है कि ग्राहकों को बैंक या एजेंट द्वारा बताए गए मौखिक वादों के बजाय पॉलिसी के लिखित दस्तावेजों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

निष्कर्ष

हैदराबाद कंज्यूमर कमीशन का यह फैसला इंश्योरेंस मिस-सेलिंग के मामलों में ग्राहकों के लिए अहम संदेश देता है। पॉलिसी पर साइन कर देना ही यह साबित नहीं करता कि ग्राहक ने उसकी हर शर्त समझकर सहमति दी थी।

विशेष रूप से सीनियर सिटीजन को जटिल वित्तीय प्रोडक्ट बेचते समय बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहक को सभी महत्वपूर्ण जानकारी स्पष्ट रूप से दी गई हो और उसे फैसला लेने का उचित अवसर मिले।

ग्राहकों के लिए भी सबसे जरूरी सबक यही है कि किसी भी इंश्योरेंस या निवेश प्रोडक्ट पर साइन करने से पहले उसकी अवधि, प्रीमियम, रिटर्न, जोखिम, सरेंडर और कैंसिलेशन की शर्तों को अच्छी तरह पढ़ें। जरूरत पड़ने पर स्वतंत्र वित्तीय सलाह भी लें।

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By Namam Sharma Senior Editor – Newsjagran
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नमम शर्मा, Newsjagran के सीनियर एडिटर हैं। बिज़नेस न्यूज़, कमोडिटी बाज़ार, सोना-चांदी भाव, पेट्रोल-डीजल रेट और फाइनेंस में 9 साल का अनुभव। हिंदी डिजिटल पत्रकारिता के जानकार।
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