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इंस्टाग्राम-यूट्यूब से करते हैं कमाई? 31 अगस्त से पहले जान लें इनकम टैक्स, TDS और GST का पूरा गणित

Namam Sharma
Last updated: 2026/08/19 at 10:58 पूर्वाह्न
Namam Sharma - Senior Editor – Newsjagran
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9 Min Read
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अगर आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स (X) या लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाकर कमाई करते हैं, तो इनकम टैक्स से जुड़े नियमों को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। स्पॉन्सर्ड पोस्ट, ब्रांड एंडोर्समेंट, एफिलिएट मार्केटिंग, विज्ञापन से होने वाली कमाई और अन्य डिजिटल आय को टैक्स रिटर्न में सही तरीके से दिखाना जरूरी है।

Contents
सोशल मीडिया से होने वाली कमाई पर कैसे लगता है इनकम टैक्स?फ्री प्रोडक्ट्स पर भी TDS का नियम समझेंप्रोफेशनल फीस पर 10% TDSक्या कंटेंट क्रिएटर्स के लिए GST जरूरी है?Section 44AD से आसान हो सकती है टैक्स गणनाकंटेंट क्रिएटर कौन सा ITR फॉर्म भरें?31 अगस्त 2026 की डेडलाइन क्यों है अहम?ITR भरने से पहले ये दस्तावेज जरूर जांचेंक्रिएटर्स के लिए सबसे जरूरी बात

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ऐसे व्यक्ति जिनके लिए टैक्स ऑडिट अनिवार्य नहीं है, उनके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की सामान्य अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 है। इसलिए आखिरी समय का इंतजार करने के बजाय अपनी कमाई, खर्च, TDS और अन्य दस्तावेज पहले से तैयार रखना बेहतर है।

सोशल मीडिया से होने वाली कमाई पर कैसे लगता है इनकम टैक्स?

कंटेंट क्रिएशन को नियमित रूप से व्यवसाय या प्रोफेशन के तौर पर करने वाले व्यक्ति की कमाई आम तौर पर ‘Profits and Gains of Business or Profession’ के तहत आ सकती है।

इसमें YouTube या अन्य प्लेटफॉर्म से मिलने वाला विज्ञापन राजस्व, ब्रांड डील, स्पॉन्सर्ड कंटेंट, एफिलिएट कमीशन, मर्चेंडाइज और अन्य संबंधित आय शामिल हो सकती है। टैक्स आपकी लागू आयकर स्लैब और पात्र खर्चों को ध्यान में रखकर तय होता है।

यदि सोशल मीडिया से कमाई कभी-कभार होती है और यह नियमित व्यवसाय या प्रोफेशन का स्वरूप नहीं रखती, तो आय का वर्गीकरण अलग हो सकता है। इसलिए परिस्थितियों के अनुसार सही टैक्स ट्रीटमेंट तय करना जरूरी है।

फ्री प्रोडक्ट्स पर भी TDS का नियम समझें

इन्फ्लुएंसर्स को कई बार कंपनियां प्रमोशन या रिव्यू के बदले मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कार या दूसरे उत्पाद देती हैं। ऐसे मामलों में इनकम टैक्स एक्ट की धारा 194R महत्वपूर्ण हो सकती है।

यदि किसी बिजनेस या प्रोफेशन से जुड़े लाभ या परिलब्धि के रूप में वस्तु या सुविधा मिलती है, तो निर्धारित शर्तों के तहत TDS का प्रावधान लागू हो सकता है। इसलिए किसी महंगे फ्री प्रोडक्ट को केवल ‘गिफ्ट’ मानकर नजरअंदाज करना सही नहीं है।

यहां यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि धारा 194R और प्रोफेशनल फीस पर TDS के नियम अलग-अलग हैं। इसलिए ब्रांड डील की प्रकृति, भुगतान और लाभ की वास्तविक स्थिति के आधार पर नियम देखना चाहिए।

प्रोफेशनल फीस पर 10% TDS

ब्रांड या कंपनी द्वारा कंटेंट क्रिएटर को प्रोफेशनल सर्विस के लिए भुगतान किए जाने पर संबंधित TDS प्रावधान लागू हो सकता है। धारा 194J के तहत प्रोफेशनल सर्विस के भुगतान पर निर्धारित परिस्थितियों में 10% TDS लागू होता है।

हालांकि TDS की सीमा और लागू प्रावधान भुगतान की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। इसलिए केवल ₹30,000 की सीमा देखकर हर प्रकार की सोशल मीडिया कमाई पर एक जैसा नियम लागू मानना सही नहीं होगा।

क्या कंटेंट क्रिएटर्स के लिए GST जरूरी है?

यदि आपकी टैक्सेबल सप्लाई का सालाना टर्नओवर निर्धारित GST सीमा से अधिक हो जाता है, तो GST रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ सकती है। सामान्य तौर पर कई राज्यों में यह सीमा ₹20 लाख है, जबकि कुछ विशेष श्रेणी के राज्यों में अलग सीमा लागू हो सकती है।

इसके अलावा, विदेशी क्लाइंट को डिजिटल सर्विस देने या विदेशी प्लेटफॉर्म से भुगतान प्राप्त करने की स्थिति में GST के export of services से जुड़े नियम लागू हो सकते हैं। ऐसी सेवाएं निर्धारित शर्तें पूरी होने पर zero-rated supply हो सकती हैं।

इसलिए केवल यह देखकर कि भुगतान विदेश से आया है, GST की जिम्मेदारी खत्म मान लेना उचित नहीं है।

Section 44AD से आसान हो सकती है टैक्स गणना

छोटे कारोबार करने वाले पात्र करदाता Section 44AD के तहत presumptive taxation का विकल्प चुन सकते हैं। इसमें पात्र डिजिटल प्राप्तियों के मामले में सामान्यतः 6% और कुछ अन्य प्राप्तियों के लिए 8% की presumptive income का प्रावधान है।

हालांकि 44AD हर प्रकार के प्रोफेशनल के लिए उपलब्ध नहीं है। कंटेंट क्रिएटर की वास्तविक गतिविधि और उसकी आय किस प्रकार की सेवा से प्राप्त हो रही है, इसके आधार पर पात्रता देखना जरूरी है।

इसी तरह 44AD की टर्नओवर सीमा भी भुगतान के तरीके और लागू नियमों के अनुसार देखी जानी चाहिए। इसलिए रिटर्न दाखिल करने से पहले अपनी पात्रता की पुष्टि करें।

कंटेंट क्रिएटर कौन सा ITR फॉर्म भरें?

अगर कोई पात्र क्रिएटर presumptive taxation के तहत रिटर्न दाखिल करता है, तो परिस्थितियों के अनुसार ITR-4 इस्तेमाल किया जा सकता है।

वहीं, जिन लोगों को अपनी वास्तविक आय, खर्च और व्यवसाय से जुड़े विवरण का विस्तृत हिसाब देना है या जो presumptive taxation के लिए पात्र नहीं हैं, उन्हें ITR-3 की जरूरत पड़ सकती है।

सही ITR फॉर्म का चुनाव आपकी आय की प्रकृति और लागू टैक्स नियमों पर निर्भर करता है।

31 अगस्त 2026 की डेडलाइन क्यों है अहम?

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं के लिए टैक्स ऑडिट लागू नहीं है, उनके लिए 31 अगस्त 2026 की ITR डेडलाइन महत्वपूर्ण है।

वहीं टैक्स ऑडिट के दायरे में आने वाले मामलों में अलग समयसीमा लागू होती है। इसलिए यह पहले तय करना जरूरी है कि आपकी आय और कारोबार की स्थिति में ऑडिट की आवश्यकता है या नहीं।

डेडलाइन निकलने के बाद भी पात्र मामलों में बिलेटेड रिटर्न दाखिल किया जा सकता है, लेकिन देरी पर लागू लेट फीस और बकाया टैक्स पर ब्याज देना पड़ सकता है।

ITR भरने से पहले ये दस्तावेज जरूर जांचें

रिटर्न दाखिल करने से पहले कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी सभी आय और TDS का मिलान कर लेना चाहिए। खास तौर पर:

  • Form 26AS में दर्ज TDS की जांच करें।
  • AIS (Annual Information Statement) में दिखाई गई आय और लेनदेन को देखें।
  • YouTube, Instagram, Meta, Google या अन्य प्लेटफॉर्म से मिली पेमेंट का रिकॉर्ड रखें।
  • ब्रांड डील और स्पॉन्सरशिप के इनवॉइस संभालकर रखें।
  • एफिलिएट मार्केटिंग से मिली रकम का रिकॉर्ड रखें।
  • व्यवसाय से जुड़े पात्र खर्चों के बिल और दस्तावेज सुरक्षित रखें।
  • फ्री प्रोडक्ट या अन्य गैर-नकद लाभ मिलने पर उसका रिकॉर्ड रखें।

क्रिएटर्स के लिए सबसे जरूरी बात

सोशल मीडिया से कमाई अब केवल पार्ट-टाइम इनकम तक सीमित नहीं है। कई क्रिएटर्स के लिए यह नियमित व्यवसाय या प्रोफेशन बन चुका है। ऐसे में हर भुगतान को सही तरीके से रिकॉर्ड करना और ITR में उचित आय के रूप में दिखाना बेहद जरूरी है।

साथ ही, Income Tax, TDS और GST तीनों के नियम अलग-अलग हैं। किसी एक नियम को देखकर यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि बाकी टैक्स भी उसी तरह लागू होंगे।

अगर आपकी कमाई बड़ी है, कई ब्रांड्स से भुगतान आता है, विदेशी क्लाइंट हैं या फ्री प्रोडक्ट्स के रूप में बड़ी वैल्यू मिलती है, तो रिटर्न दाखिल करने से पहले टैक्स एक्सपर्ट या चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लेना बेहतर रहेगा।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य सूचना के उद्देश्य से है। इनकम टैक्स, TDS और GST के नियम आपकी आय, कारोबार, भुगतान के स्रोत और व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग लागू हो सकते हैं। रिटर्न दाखिल करने या टैक्स संबंधी निर्णय लेने से पहले आधिकारिक नियमों और योग्य टैक्स विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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By Namam Sharma Senior Editor – Newsjagran
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नमम शर्मा, Newsjagran के सीनियर एडिटर हैं। बिज़नेस न्यूज़, कमोडिटी बाज़ार, सोना-चांदी भाव, पेट्रोल-डीजल रेट और फाइनेंस में 9 साल का अनुभव। हिंदी डिजिटल पत्रकारिता के जानकार।
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