फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े “बड़ी साजिश” (larger conspiracy) मामले में Supreme Court of India ने दिल्ली पुलिस को दो हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया है, ताकि वह आरोपियों की जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल कर सके।
कोर्ट में क्या हुआ?
जस्टिस Aravind Kumar और PB Varale की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी।
दिल्ली पुलिस के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 2 हफ्ते की मोहलत दे दी।
किसने दायर की है याचिका?
यह याचिका Tasleem Ahmed और Abdul Khalid Saifi ने दाखिल की है।
दोनों ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
हाई कोर्ट का क्या था फैसला?
दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर 2025 को:
- जमानत याचिका खारिज कर दी थी
- कहा था कि “ट्रायल में देरी” जमानत का एकमात्र आधार नहीं हो सकता
- लंबी हिरासत या देरी के आधार पर बेल तभी मिलेगी, जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन स्पष्ट हो
मामले में और कौन-कौन आरोपी?
इस केस में कई अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है, जिनमें शामिल हैं:
- Umar Khalid
- Sharjeel Imam
इन सभी पर Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) और IPC की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।
क्या है पूरा मामला?
फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों में:
- 53 लोगों की मौत हुई
- 700 से ज्यादा लोग घायल हुए
यह हिंसा CAA और NRC के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की थी।
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया यह अतिरिक्त समय इस हाई-प्रोफाइल मामले की गंभीरता को दर्शाता है। अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि दिल्ली पुलिस अपने जवाब में क्या रुख अपनाती है और कोर्ट आगे क्या फैसला देता है।
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