नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है—रिफंड कब आएगा और उसका स्टेटस कैसे चेक करें? अगर आपने वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए ITR दाखिल कर दिया है, तो अब आप घर बैठे कुछ ही मिनटों में अपने रिफंड का स्टेटस ऑनलाइन देख सकते हैं। आयकर विभाग ने इसके लिए ई-फाइलिंग पोर्टल और Protean (पूर्व में NSDL) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए हैं, जिनकी मदद से बिना किसी दफ्तर के चक्कर लगाए रिफंड की स्थिति पता की जा सकती है।
क्या होता है ITR Refund?
जब किसी टैक्सपेयर से वित्त वर्ष के दौरान TDS, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में जरूरत से ज्यादा टैक्स जमा हो जाता है और ITR में उसकी पुष्टि हो जाती है, तो अतिरिक्त राशि सरकार वापस करती है। इसी रकम को ITR Refund कहा जाता है।
हालांकि, रिफंड तभी जारी किया जाता है जब आपका ITR सफलतापूर्वक फाइल और ई-वेरिफाई हो चुका हो।
ई-फाइलिंग पोर्टल से ऐसे चेक करें ITR Refund Status
ITR रिफंड का स्टेटस देखने का सबसे आसान तरीका आयकर विभाग का ई-फाइलिंग पोर्टल है।
स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया:
- आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें।
- e-File सेक्शन में जाएं।
- Income Tax Returns विकल्प चुनें।
- View Filed Returns पर क्लिक करें।
- यहां आपके दाखिल किए गए रिटर्न और रिफंड की वर्तमान स्थिति दिखाई देगी।
Protean (NSDL) पोर्टल से भी जान सकते हैं स्टेटस
अगर आप बिना लॉगिन किए रिफंड स्टेटस देखना चाहते हैं, तो Protean (पूर्व में NSDL) पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके लिए:
- Protean रिफंड स्टेटस पेज पर जाएं।
- अपना PAN नंबर दर्ज करें।
- Assessment Year (AY 2026-27) चुनें।
- कैप्चा भरकर Proceed पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर आपके रिफंड की स्थिति दिखाई दे जाएगी।
ITR Refund आने में कितना समय लगता है?
आमतौर पर ITR के ई-वेरिफिकेशन के बाद कुछ सप्ताह के भीतर रिफंड प्रोसेस हो जाता है। हालांकि, कुछ मामलों में इसमें अधिक समय भी लग सकता है।
रिफंड में देरी की प्रमुख वजहें:
- बैंक खाते की गलत जानकारी
- IFSC कोड में त्रुटि
- ITR का ई-वेरिफिकेशन न होना
- PAN, AIS और Form 26AS में डेटा का मेल न खाना
- आयकर विभाग द्वारा अतिरिक्त जांच
रिफंड जल्दी पाने के लिए रखें इन बातों का ध्यान
- ITR फाइल करने के तुरंत बाद उसका ई-वेरिफिकेशन जरूर करें।
- बैंक अकाउंट नंबर और IFSC सही दर्ज करें।
- बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेटेड और PAN से लिंक होना चाहिए।
- AIS, Form 26AS और ITR में दी गई जानकारी का मिलान करें।
- किसी भी नोटिस या डिफेक्ट मैसेज का समय पर जवाब दें।
ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख
वित्त वर्ष 2025-26 (Assessment Year 2026-27) के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। समय पर और सही जानकारी के साथ रिटर्न फाइल करने पर रिफंड मिलने की प्रक्रिया आमतौर पर तेज हो जाती है।


