Flight Seat Selection Rule 2026: हवाई यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सरकार और एविएशन रेगुलेटर DGCA ने नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब फ्लाइट में सीट चुनने के लिए भारी चार्ज नहीं देना पड़ेगा।
20 अप्रैल 2026 से देश की सभी एयरलाइंस को कम से कम 60% सीटें फ्री में देनी होंगी।
क्या है नया DGCA नियम?
- हर फ्लाइट में कम से कम 60% सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध होंगी
- पहले यह लिमिट केवल 20% सीटों तक सीमित थी
- नया नियम 20 अप्रैल 2026 से लागू होगा
यह फैसला यात्रियों को राहत देने और एयरलाइंस की सीट चार्जिंग प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए लिया गया है।
यात्रियों को क्या फायदा मिलेगा?
- अब ज्यादातर सीटें फ्री में चुन सकेंगे
- ₹200 से ₹2,100 तक के सीट सिलेक्शन चार्ज से राहत
- परिवार या ग्रुप में यात्रा करने वालों को साथ बैठने में आसानी
DGCA ने यह भी कहा है कि एक ही PNR पर बुकिंग करने वाले यात्रियों को जहां तक संभव हो, साथ में सीट दी जाएगी
एयरलाइंस के लिए क्या नियम होंगे?
- सीट अलॉटमेंट पूरी तरह ट्रांसपेरेंट (पारदर्शी) होना चाहिए
- वेबसाइट और ऐप पर फ्री और पेड सीट की जानकारी साफ दिखानी होगी
- सभी अतिरिक्त सेवाओं (जैसे सामान, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आदि) के चार्ज स्पष्ट दिखाने होंगे
किन एयरलाइंस पर लागू होगा नियम?
यह नियम भारत में ऑपरेट करने वाली सभी प्रमुख एयरलाइंस पर लागू होगा, जैसे:
- IndiGo
- Air India
- SpiceJet
क्या टिकट महंगे हो सकते हैं?
इस फैसले का विरोध भी हुआ है।
- एयरलाइंस का कहना है कि
- सीट सिलेक्शन से होने वाली कमाई घटेगी
- इसकी भरपाई के लिए टिकट कीमतें बढ़ सकती हैं
क्यों लिया गया यह फैसला?
सरकार और DGCA का उद्देश्य:
- हवाई यात्रा को ज्यादा सुलभ और किफायती बनाना
- छिपे हुए चार्ज को कम करना
- यात्रियों को बेहतर अनुभव देना
निष्कर्ष
DGCA का यह फैसला एयर ट्रैवल इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। जहां यात्रियों को सीट चुनने की आजादी मिलेगी, वहीं एयरलाइंस के बिजनेस मॉडल पर भी इसका असर पड़ सकता है। 20 अप्रैल के बाद यात्रियों को ज्यादा पारदर्शिता और कम खर्च में बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है।
Disclaimer
यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से है। नियमों और सेवाओं में बदलाव संभव है। यात्रा से पहले संबंधित एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट जरूर चेक करें।
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Author: Namam Sharma
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Namam Sharma NewsJagran में बिज़नेस और फाइनेंस खबरों को कवर करते हैं।
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