Income Tax Return Filing 2026: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ चुकी है। ऐसे में टैक्सपेयर्स को जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल करने की सलाह दी जा रही है। टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अभी ITR फाइल करने वाले लोगों को रिफंड जल्दी मिलने का फायदा मिल सकता है। कई मामलों में टैक्सपेयर्स के बैंक अकाउंट में 24 घंटे से भी कम समय में रिफंड का पैसा पहुंच रहा है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी टैक्सपेयर्स से आखिरी समय का इंतजार नहीं करने की अपील की है। विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि अब तक 4 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर चुके हैं। वहीं, पिछले कुछ दिनों में हर दिन 20 लाख से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए गए हैं।
24 घंटे से कम समय में मिल रहा है इनकम टैक्स रिफंड
टैक्स एक्सपर्ट्स के अनुसार, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिटर्न प्रोसेसिंग व्यवस्था पहले के मुकाबले काफी तेज हुई है। कई टैक्सपेयर्स को रिटर्न वेरिफाई होने के बाद जल्द ही रिफंड जारी हो रहा है।
एक टैक्सपेयर ने बताया कि उसने 27 जुलाई की शाम को ऑनलाइन ITR फाइल किया था। इसके बाद 28 जुलाई की सुबह उसके बैंक अकाउंट में रिफंड की रकम क्रेडिट हो गई। टैक्सपेयर के मुताबिक, उसे इतनी जल्दी रिफंड मिलने की उम्मीद नहीं थी। रिफंड आने का एसएमएस मिलने के बाद उसे इसकी जानकारी हुई।
हालांकि, हर टैक्सपेयर के लिए रिफंड का समय अलग-अलग हो सकता है। यह रिटर्न की जांच, दस्तावेजों की पुष्टि और बैंक डिटेल्स के सही होने पर निर्भर करता है।
4 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने दाखिल किया ITR
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 27 जुलाई को एक्स पोस्ट के जरिए बताया कि असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए 4 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स रिटर्न फाइल कर चुके हैं।
विभाग ने टैक्सपेयर्स से अपील की है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार न करें और समय रहते अपना ITR दाखिल करें। विभाग के अनुसार, अंतिम दिनों में रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या अचानक बढ़ जाती है, जिससे सिस्टम पर दबाव बढ़ सकता है।
अभी ITR फाइल करने के क्या हैं फायदे?
टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि समय से पहले रिटर्न फाइल करने के कई फायदे हैं।
1. जल्दी मिल सकता है टैक्स रिफंड
अगर टैक्सपेयर का रिटर्न सही है और सभी जानकारी अपडेट है, तो प्रोसेसिंग जल्दी हो सकती है। इससे रिफंड भी जल्द बैंक खाते में आ सकता है।
2. आखिरी समय की परेशानी से बचाव
अंतिम तारीख नजदीक आने पर वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ सकता है। कई बार टेक्निकल समस्या, OTP में देरी या डॉक्यूमेंट अपलोड करने में परेशानी हो सकती है।
3. गलतियों को सुधारने का समय
जल्दी ITR फाइल करने पर अगर किसी तरह की गलती रह जाती है तो उसे सुधारने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है।
4. पेनाल्टी से बचने का मौका
अगर टैक्सपेयर 31 जुलाई 2026 तक ITR फाइल नहीं करता है तो उसे देरी से रिटर्न दाखिल करना पड़ सकता है और नियमों के अनुसार अतिरिक्त शुल्क भी देना पड़ सकता है।
डेडलाइन बढ़ने का इंतजार करना पड़ सकता है भारी
कई टैक्सपेयर्स अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से डेडलाइन बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया है।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ तारीख बढ़ने की उम्मीद में ITR फाइलिंग टालना सही फैसला नहीं है। अगर 31 जुलाई की डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाती है तो देर से रिटर्न दाखिल करने पर टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त शुल्क और अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
ITR फाइल करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
ITR जमा करने से पहले टैक्सपेयर्स को कुछ जरूरी चीजों की जांच कर लेनी चाहिए:
- फॉर्म 16 और अन्य आय से जुड़े दस्तावेज तैयार रखें।
- बैंक अकाउंट डिटेल्स सही दर्ज करें।
- AIS और Form 26AS में उपलब्ध जानकारी को जरूर मिलाएं।
- निवेश और टैक्स सेविंग क्लेम से जुड़े दस्तावेज जांच लें।
- ITR फाइल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन जरूर करें।
“कल कर लेंगे” की आदत से बचें
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी टैक्सपेयर्स को आखिरी दिन तक इंतजार नहीं करने की सलाह दी है। विभाग ने संदेश में कहा है कि “मैं कल कर दूंगा” वाली सोच अक्सर आखिरी दिन की परेशानी में बदल जाती है।
इसलिए टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई 2026 का इंतजार किए बिना आज ही अपना ITR-1 और ITR-2 फाइल कर लेना चाहिए, ताकि रिफंड में देरी और आखिरी समय की तकनीकी परेशानियों से बचा जा सके।


