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Arvind Kejriwal Excise Case: ‘राजनीतिक रूप से संवेदनशील’ बताकर जज से हटने की मांग, दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

Namam Sharma
Last updated: 2026/04/15 at 10:42 पूर्वाह्न
Namam Sharma - Senior Editor – Newsjagran
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8 Min Read
kejriwal-excise-case-recusal-plea-delhi-high-court-2026
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दिल्ली की राजनीति और देश की कानूनी व्यवस्था के केंद्र में एक बार फिर बड़ा मोड़ आया है। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक Arvind Kejriwal ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक नया हलफनामा दायर कर एक्साइज पॉलिसी मामले की सुनवाई कर रही जज से खुद को अलग (recuse) करने की मांग की है। इस कदम ने न केवल इस केस को और संवेदनशील बना दिया है, बल्कि न्यायिक निष्पक्षता (judicial impartiality) और संस्थागत प्रक्रियाओं पर भी नई बहस छेड़ दी है।

Contents
केस की पृष्ठभूमि: क्यों इतना बड़ा मुद्दा है एक्साइज पॉलिसी विवाद?केजरीवाल की दलील: ‘संस्थागत ढांचा ही संदेह पैदा करता है’‘मैं पक्षपात का आरोप नहीं लगा रहा’ — लेकिन फिर भी क्यों मांग?अदालत में क्या हुआ? सुनवाई के दौरान बड़ा घटनाक्रमCBI और केंद्र का जवाब: ‘यह खतरनाक ट्रेंड बन सकता है’बचाव पक्ष का तर्क: ‘निष्पक्षता दिखनी भी चाहिए’प्रक्रिया पर भी उठे सवालक्यों महत्वपूर्ण है यह मामला?1. न्यायिक निष्पक्षता पर बहस2. राजनीतिक बनाम कानूनी लड़ाई3. भविष्य के मामलों पर असरएक्सपर्ट व्यू: कानून क्या कहता है?आगे क्या होगा?निष्कर्ष: एक केस, कई सवाल

Delhi High Court ने इस मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। अब नजर इस बात पर है कि कोर्ट recusal की मांग को स्वीकार करता है या खारिज।


केस की पृष्ठभूमि: क्यों इतना बड़ा मुद्दा है एक्साइज पॉलिसी विवाद?

यह पूरा मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा है, जिसमें कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय एजेंसियों ने जांच शुरू की थी। Central Bureau of Investigation (CBI) ने इस मामले में कई नेताओं और अधिकारियों को आरोपी बनाया।

ट्रायल कोर्ट ने पहले Arvind Kejriwal, Manish Sisodia समेत कुछ आरोपियों को राहत दी थी, लेकिन CBI ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। इसी चुनौती पर अब दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

यही वह संदर्भ है जिसमें केजरीवाल ने जज के recusal की मांग उठाई है।


केजरीवाल की दलील: ‘संस्थागत ढांचा ही संदेह पैदा करता है’

अपने नए हलफनामे में केजरीवाल ने एक बेहद तकनीकी लेकिन महत्वपूर्ण तर्क दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार के कानूनी कामों के आवंटन (allocation of legal work) की जो प्रणाली है, वह खुद ही संभावित टकराव (conflict of interest) की स्थिति पैदा करती है।

उनका कहना है कि:

  • केंद्र सरकार के केस सॉलिसिटर जनरल के जरिए अलग-अलग लॉ ऑफिसर्स और पैनल वकीलों को दिए जाते हैं
  • यह एक नियमित और संरचित पेशेवर संबंध बनाता है
  • इस सिस्टम के चलते जज के परिवार के सदस्यों के पेशेवर संबंध सरकार से जुड़े हो सकते हैं

केजरीवाल का तर्क है कि भले ही कोई वास्तविक पक्षपात (actual bias) न हो, लेकिन “निष्पक्षता का आभास” (perception of fairness) भी उतना ही जरूरी है।


‘मैं पक्षपात का आरोप नहीं लगा रहा’ — लेकिन फिर भी क्यों मांग?

यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि केजरीवाल ने सीधे तौर पर जज पर किसी भी प्रकार के पक्षपात का आरोप नहीं लगाया है। उन्होंने साफ किया है कि:

यह मामला वास्तविक पक्षपात का नहीं, बल्कि “संभावित संदेह” (reasonable apprehension) का है।

कानूनी भाषा में इसे “reasonable apprehension of bias” कहा जाता है — यानी अगर एक सामान्य व्यक्ति को भी लगता है कि निष्पक्षता पर सवाल उठ सकता है, तो जज को खुद को अलग कर लेना चाहिए।


अदालत में क्या हुआ? सुनवाई के दौरान बड़ा घटनाक्रम

इस मामले की सुनवाई के दौरान कई अहम बातें सामने आईं।

सुनवाई कर रहीं जज Justice Swarana Kanta Sharma ने टिप्पणी की कि:

“यह पहली बार है जब मुझसे recuse करने के लिए कहा गया है।”

उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला है और वह एक मजबूत फैसला देने की कोशिश करेंगी।


CBI और केंद्र का जवाब: ‘यह खतरनाक ट्रेंड बन सकता है’

सरकार की ओर से पेश हुए Tushar Mehta ने केजरीवाल की मांग का कड़ा विरोध किया।

उन्होंने कहा:

  • यह याचिका “frivolous” यानी आधारहीन है
  • अगर ऐसी मांगें स्वीकार की गईं, तो कोई भी आरोपी जज बदलवाने की कोशिश कर सकता है
  • इससे न्यायिक प्रक्रिया पर बुरा असर पड़ेगा

उनका साफ कहना था कि कोर्ट को “public perception” के आधार पर नहीं, बल्कि कानूनी तथ्यों के आधार पर फैसला लेना चाहिए।


बचाव पक्ष का तर्क: ‘निष्पक्षता दिखनी भी चाहिए’

केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकीलों ने दलील दी कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि दिखना भी चाहिए।

उनका कहना था कि:

  • पिछले कुछ टिप्पणियां और परिस्थितियां संदेह पैदा कर सकती हैं
  • एक “fair-minded observer” को भी अगर संदेह हो, तो recusal जरूरी हो सकता है

यह तर्क भारतीय न्याय प्रणाली में लंबे समय से स्थापित सिद्धांत पर आधारित है।


प्रक्रिया पर भी उठे सवाल

केजरीवाल ने अपने हलफनामे में सिर्फ जज के recusal की बात ही नहीं उठाई, बल्कि सुनवाई की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए।

उन्होंने कहा कि:

  • उनकी दलील पूरी होने के बाद भी सुनवाई जारी रही
  • उन्हें जवाब देने का मौका नहीं मिला
  • recusal आवेदन लंबित होने के बावजूद मुख्य मामले में आदेश दिए गए

इन बिंदुओं को उन्होंने “procedural fairness” से जुड़ा मुद्दा बताया।


क्यों महत्वपूर्ण है यह मामला?

यह केस सिर्फ एक राजनीतिक नेता या एक नीति तक सीमित नहीं है। इसके कई व्यापक प्रभाव हैं:

1. न्यायिक निष्पक्षता पर बहस

यह मामला यह तय करेगा कि “perception of bias” को कितना महत्व दिया जाए।

2. राजनीतिक बनाम कानूनी लड़ाई

क्योंकि इसमें एक प्रमुख विपक्षी नेता शामिल हैं, इसलिए इसे राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है।

3. भविष्य के मामलों पर असर

अगर कोर्ट recusal स्वीकार करता है, तो भविष्य में ऐसे और मामले सामने आ सकते हैं।


एक्सपर्ट व्यू: कानून क्या कहता है?

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, recusal का फैसला पूरी तरह जज के विवेक (discretion) पर निर्भर करता है।

भारत में:

  • कोई स्पष्ट कानून नहीं है जो recusal को अनिवार्य बनाता हो
  • यह पूरी तरह “case to case basis” पर तय होता है
  • सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में कहा गया है कि “justice must not only be done but must also be seen to be done”

आगे क्या होगा?

अब सभी की नजर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर है।

संभावित विकल्प:

  1. जज खुद को केस से अलग कर लें
  2. कोर्ट याचिका खारिज कर दे
  3. मामला आगे सुप्रीम कोर्ट तक जाए

जो भी फैसला आएगा, उसका असर इस केस के साथ-साथ पूरे न्यायिक सिस्टम पर पड़ेगा।


निष्कर्ष: एक केस, कई सवाल

अरविंद केजरीवाल का यह कदम सिर्फ एक कानूनी रणनीति नहीं, बल्कि एक बड़ा संस्थागत सवाल भी है।

  • क्या “संदेह” ही जज बदलने के लिए काफी है?
  • क्या इससे न्यायिक प्रक्रिया कमजोर होगी?
  • या यह निष्पक्षता को और मजबूत करेगा?

इन सभी सवालों के जवाब अब कोर्ट के फैसले से ही मिलेंगे।

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नमम शर्मा, Newsjagran के सीनियर एडिटर हैं। बिज़नेस न्यूज़, कमोडिटी बाज़ार, सोना-चांदी भाव, पेट्रोल-डीजल रेट और फाइनेंस में 9 साल का अनुभव। हिंदी डिजिटल पत्रकारिता के जानकार।
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