प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, बाढ़, कीट संक्रमण, और अन्य जोखिमों से होने वाली फसल हानि के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के तहत बीमा राशि का दावा (Claim) करना अब और भी सरल और डिजिटल रूप से सक्षम हो गया है।
Contents
✅ बीमा दावा प्रक्रिया (Claim Process) – 2025 के अनुसार1. हानि की सूचना देना (Report Loss)2. दस्तावेज़ों की प्रस्तुति (Document Submission)3. क्षेत्रीय निरीक्षण (Field Inspection)4. मुआवजा निर्धारण (Compensation Assessment)5. मुआवजा वितरण (Claim Settlement)🧾 बीमा दावा के लिए पात्रता📱 डिजिटल पहल और तकनीकी सुधार📅 महत्वपूर्ण तिथियाँ (2025)📞 सहायता और संपर्क📝 निष्कर्ष
✅ बीमा दावा प्रक्रिया (Claim Process) – 2025 के अनुसार
1. हानि की सूचना देना (Report Loss)
- समय सीमा: किसान को फसल हानि की घटना के 72 घंटे (3 दिन) के भीतर सूचना देनी चाहिए।
- सूचना के माध्यम: किसान PMFBY मोबाइल ऐप, टोल-फ्री नंबर 155261, या नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय के माध्यम से हानि की सूचना दे सकते हैं।
- आवश्यक विवरण: फसल का नाम, क्षेत्र, बोआई की तारीख, हानि की तारीख, और आधार नंबर जैसी जानकारी प्रदान करनी होती है।
2. दस्तावेज़ों की प्रस्तुति (Document Submission)
- आवश्यक दस्तावेज़:
- किसान का आधार कार्ड।
- बैंक पासबुक या चेक की कॉपी।
- भूमि स्वामित्व प्रमाण (खसरा नंबर)।
- फसल बोआई का प्रमाण पत्र।
- फसल हानि के फोटो।
- किसान की पासपोर्ट साइज फोटो।
3. क्षेत्रीय निरीक्षण (Field Inspection)
- प्रकार: क्षेत्रीय अधिकारी या ड्रोन तकनीक के माध्यम से फसल हानि का निरीक्षण किया जाता है।
- उद्देश्य: हानि की वास्तविकता का मूल्यांकन और सत्यापन। INPA
4. मुआवजा निर्धारण (Compensation Assessment)
- मूल्यांकन: क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा फसल कटाई प्रयोगों और अन्य मानकों के आधार पर हानि का मूल्यांकन किया जाता है।
- विधि: यदि वास्तविक उपज (Actual Yield) मानक उपज (Threshold Yield) से कम होती है, तो मुआवजा निर्धारित किया जाता है।
5. मुआवजा वितरण (Claim Settlement)
- समय सीमा:
- स्थानीय आपदाएँ: 15 दिनों के भीतर।
- विस्तृत क्षेत्रीय आपदाएँ: 30 दिनों के भीतर।
- पोस्ट-हार्वेस्ट हानि: 21 दिनों के भीतर।
- विधि: मुआवजा सीधे किसान के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजा जाता है।
🧾 बीमा दावा के लिए पात्रता
- PMFBY के तहत पंजीकृत किसान।
- फसल हानि बीमा योजना में शामिल फसल के लिए होनी चाहिए।
- फसल हानि की घटना के 72 घंटे के भीतर सूचना दी होनी चाहिए।
- भूमि और बोआई का सत्यापन स्थानीय पटवारी या कृषि अधिकारी द्वारा किया गया हो।
📱 डिजिटल पहल और तकनीकी सुधार
- ड्रोन और सैटेलाइट तकनीक: फसल हानि का सटीक मूल्यांकन।
- मोबाइल ऐप: दावा प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना।
- e-KYC और DBT: मुआवजा वितरण में तेजी और पारदर्शिता।
- ग्रिवांस रिड्रेसल हेल्पलाइन: 155261, शिकायतों और सहायता के लिए।
📅 महत्वपूर्ण तिथियाँ (2025)
- खरीफ पंजीकरण की अंतिम तिथि: 31 जुलाई 2025।
- फसल बोआई की अंतिम तिथि: 29 जुलाई 2025।
- आधार eKYC सत्यापन की अंतिम तिथि: 31 जुलाई 2025।
📞 सहायता और संपर्क
- PMFBY हेल्पलाइन: 14447
- WhatsApp चैटबॉट: 7065514447
- आधिकारिक वेबसाइट: pmfby.gov.in
📝 निष्कर्ष
PMFBY 2025 के तहत बीमा दावा प्रक्रिया अब और भी सरल, पारदर्शी और डिजिटल रूप से सक्षम हो गई है। किसान अब तकनीकी उपकरणों के माध्यम से अपनी फसल हानि की सूचना दे सकते हैं और शीघ्र मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। इससे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से उबरने में मदद मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।
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