Mayonnaise Banned in Tamil Nadu : मोमोज़ के साथ खाई जाने वाली मेयोनेज़ को तमिलनाडु सरकार ने राज्य में एक साल के लिए बैन कर दिया है. जानिए यह फैसला क्यों लिया गया है. तमिलनाडु में मेयोनेज़ बैन.
Mayonnaise Banned in Tamil Nadu
Mayonnaise Banned News: तमिलनाडु सरकार ने कच्चे अंडे से मेयोनेज़ के उत्पादन, पैकेजिंग और बिक्री पर पूरे राज्य में एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है. यह निर्णय खाद्य विषाक्तता के ‘उच्च जोखिम’ को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. यह प्रतिबंध आठ अप्रैल से प्रभाव में आया है और इसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (केंद्रीय अधिनियम 34 का 2006) की धारा 30 (2)(क) के तहत अधिसूचित किया गया है.

मेयोनेज़ एक गाढ़ा उत्पाद होता है, जो आमतौर पर अंडे की जर्दी, वनस्पति तेल, सिरका और अन्य मसालों से तैयार किया जाता है और इसे मोमोज और शावरमा जैसे खाद्य पदार्थों के साथ परोसा जाता है. योनेज़ को ब्रेड, बर्गर बन्स, या रोल्स पर फैलाकर सैंडविच (जैसे चिकन, एग, या वेज सैंडविच) और बर्गर में स्वाद बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है.
तटस्थ होता है मेयोनेज़ का स्वाद
बता दें कि मेयोनेज़ का स्वाद तटस्थ होता है, इसलिए इसे विभिन्न मसालों या सॉस (जैसे सरसों, केचप, या चिली सॉस) के साथ मिलाकर भी नए फ्लेवर बनाए जा सकते हैं. यह भारतीय, पश्चिमी, और फ्यूज़न व्यंजनों में समान रूप से लोकप्रिय है.
मेयोनेज़ से होते हैं स्वास्थ्य को नुकसान
खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं प्रधान सचिव आर. लालवेना द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना में कहा गया, ‘‘ध्यान में आया है कि कई खाद्य व्यापार संचालक मेयोनेज़ तैयार करने के लिए कच्चे अंडे का उपयोग करते हैं और उसकी अनुचित तैयारी और भंडारण से सूक्ष्मजीवों द्वारा संदूषण की आशंका बढ़ जाती है, जिससे सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, सैल्मोनेला एंटेरिटाइडिस, ई. कोलाई और लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन्स जैसे जीवाणुओं से जन स्वास्थ्य को खतरा होता है.’’
अधिसूचना में कहा गया कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तमिलनाडु के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने सार्वजनिक स्वास्थ्य हित में राज्य में कच्चे अंडे से मेयोनेज़ के निर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री पर एक साल की अवधि के लिए 8 अप्रैल से प्रतिबंध लगाया है.
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