क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) योजना भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को बिना किसी संपार्श्विक (गिरवी) के ऋण प्रदान करना है। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं और अन्य वंचित वर्गों के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है।cgtmse.in
🏦 CGTMSE योजना की प्रमुख विशेषताएँ
- ऋण सीमा: ₹10 लाख से ₹5 करोड़ तक।
- गारंटी कवरेज: महिलाओं, SC/ST, PwD, अग्निवीर, ट्रांसजेंडर और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के MSMEs के लिए 90% तक। अन्य के लिए 75% तक।
- लाभार्थी: नए और मौजूदा MSMEs, महिला उद्यमी, और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के MSMEs।
- ऋण उद्देश्य: वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन, और उपकरण वित्तपोषण।
- पात्र संस्थाएँ: प्रोप्राइटorship, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ, और LLPs।
👩🌾 ग्रामीण महिलाओं के लिए विशेष पहल

CGTMSE योजना के तहत महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। महिला उद्यमियों के लिए गारंटी कवरेज 90% तक है, जिससे उन्हें बिना गिरवी के ऋण प्राप्त करना आसान होता है। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के उद्यमिता को बढ़ावा देती है और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है।
📝 आवेदन प्रक्रिया
- Udyam पंजीकरण: अपने व्यवसाय को Udyam पोर्टल पर पंजीकृत करें।
- दस्तावेज़ तैयार करें: आवश्यक दस्तावेज़ जैसे पहचान प्रमाण, पते का प्रमाण, वित्तीय विवरण, और व्यवसाय योजना तैयार रखें।
- ऋणदाता से संपर्क करें: CGTMSE से जुड़े किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से संपर्क करें।
- ऋण आवेदन: ऋण आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ सबमिट करें।
- समीक्षा और स्वीकृति: ऋणदाता आपके आवेदन की समीक्षा करेगा और स्वीकृति प्रदान करेगा।
- ऋण वितरण: स्वीकृति के बाद ऋण राशि आपके खाते में जमा की जाएगी।
📌 महत्वपूर्ण लिंक
यदि आप CGTMSE योजना के तहत ऋण प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, तो उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन करें और संबंधित दस्तावेज़ तैयार रखें। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं और MSMEs के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है।
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