भारत सरकार की क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) योजना ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) के लिए बिना गिरवी के ऋण की सीमा को बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दिया है। यह निर्णय 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ है, जिससे MSEs को अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। SIDBI
🔑 CGTMSE योजना की प्रमुख विशेषताएँ
- गिरवी-मुक्त ऋण: MSEs को बिना किसी संपार्श्विक या तीसरे पक्ष की गारंटी के ऋण प्राप्त करने का अवसर। CGTMSE
- ऋण सीमा: अब तक, ऋण की अधिकतम सीमा ₹2 करोड़ थी, जिसे बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दिया गया है।
- कवर प्रकार: टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल, ओवरड्राफ्ट, और कैश क्रेडिट जैसी सुविधाएँ शामिल हैं।
- वार्षिक गारंटी शुल्क (AGF): ऋण की राशि के आधार पर शुल्क निर्धारित किया जाता है। उदाहरण स्वरूप:
- ₹2–5 करोड़ तक: 1.00%
- ₹5–8 करोड़ तक: 1.10%
- ₹8–10 करोड़ तक: 1.20%
🧾 पात्रता मानदंड
- उधारकर्ता: नए और मौजूदा MSEs, जो विनिर्माण, सेवा या व्यापार गतिविधियों में संलग्न हैं।
- पंजीकरण: उद्यामी पंजीकरण (Udyam Registration) अनिवार्य है।
- ऋणदाता संस्थाएँ: सार्वजनिक, निजी और विदेशी बैंकों सहित 140 से अधिक वित्तीय संस्थाएँ।
💡 हाइब्रिड सिक्योरिटी मॉडल

इस मॉडल के तहत, बैंक ऋण की एक हिस्से को गिरवी के रूप में ले सकते हैं, जबकि शेष हिस्से को CGTMSE के तहत कवर किया जा सकता है। इस प्रकार, MSEs को बिना गिरवी के अधिक ऋण प्राप्त करने का अवसर मिलता है।
📝 आवेदन प्रक्रिया
- ऋणदाता से संपर्क करें: अपने नजदीकी बैंक या वित्तीय संस्थान से संपर्क करें।
- आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करें:
- व्यापार पंजीकरण प्रमाणपत्र
- KYC दस्तावेज़
- उद्यामी पंजीकरण प्रमाणपत्र
- आवेदन पत्र
- ऑनलाइन आवेदन: कई बैंक और वित्तीय संस्थाएँ ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान करती हैं।
📈 योजना का प्रभाव
इस योजना के तहत, MSEs को बिना गिरवी के अधिक ऋण प्राप्त हो रहा है, जिससे वे अपने व्यापार का विस्तार, नई तकनीकी अपनाने, और बुनियादी ढाँचे में सुधार कर पा रहे हैं। यह योजना विशेष रूप से महिला उद्यमियों, SC/ST वर्ग, और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए लाभकारी है।
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